मारपीट के मामलों में 13 आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

भिण्ड, 09 जुलाई। जिले के देहात, ऊमरी, दबोह, अमायन एवं सुरपुरा थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों से गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के पांच दर्जन मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट पर कुल 13 आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार देहात थाना पुलिस को फरियादी आशिक पुत्र इरफान खान उम्र 20 साल निवासी वीरेन्द्र वाटिका भिण्ड ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर में आरोपी शिब्बू उसे सुभाष तिराहा के पास स्थित सतेन्द्र भदौरिया के गैराज में अपनी गाड़ी में बिठाकर अन्दर ले गया और गाली गलौज करने लगा। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मरपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 451, 323, 294, 506 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। उधर ऊमरी थाना पुलिस को फरियादी अहिवरन पुत्र प्रभूदयाल जाटव उम्र 38 साल निवासी नईबस्ती पाण्डरी रोड ऊमरी ने बताया कि शुक्रवार की सुबह बच्चों झगड़े को लेकर मोहल्ले में रहने वाले आरोपीगण तुलाराम एवं आशीष जाटव ने उसके साथ गाली गलौज किया। जब फरियादी गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। दबोह थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम जगदीशपुरा निवासी फरियादी कन्हैया पुत्र राजाराम दोहरे उम्र 26 साल ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार की रात्रि में पुरानी रंजिश के चलते गांव में रहने वाले आरोपीगण इंदल एवं अनिल दौहरे ने घर के बाहर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मरपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
आमयन थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम खैरोली निवासी फरियादिया श्रीमती कृष्णा पत्नी बृजकिशोर शर्मा उम्र 38 साल ने पुलिस को बताया कि गत पांच जुलाई को घरेलु विवाद को आरोपीगण बृजकिशोर, रजनी, अंगूरी एवं कंदही शर्मा ने उसके साथ गाली गलौज किया। जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर उसका मोबाईल तोड़ दिया और जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 427, 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। सुरपुरा थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम रमा का पुरा निवासी फरियादी भूरे पुत्र खुशीलाल यादव उम्र 59 साल ने पुलिस को बताया कि जमीन विवाद को लेकर शनिवार की सुबह गांव में रहने वाले आरोपीगण सरदार, जयवीर, बलवीर एवं रामदत्त यादव ने उसके गाली गलौज किया, जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर कुल्हाड़ी मार दी, जिससे फरियादी के खून निकल आया। आरोपियों ने फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34, 324 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।