सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के लिए निगम ने की छापामार कार्रवाई

अनेक स्थानों से जप्त की सिंगल यूज प्लास्टिक, लगाया जुर्माना

ग्वालियर, 08 जुलाई। सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, क्रय-विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध होने पर निर्माता, स्टॉकिस्ट, रिटेलर तथा विक्रेताओं पर निगमायुक्त किशोर कन्याल के निर्देशानुसार नगर निगम सीमा क्षेत्र में छापामार कार्रवाई की गई।
निगमायुक्त कन्याल के निर्देशानुसार सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को लेकर शहर के प्रमुख बाजारों, दुकानों एवं ठेले वालों पर छापामार कार्रवाई की गई। जिसमें वार्ड क्र.38 एवं 39 लक्ष्मी गंज सब्जी मण्डी में बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकानों से लगभग 15 किलो पॉलिथीन जब्त की। यह कार्रवाई स्वास्थ्य अधिकारी भीष्म पमनानी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अशोक खरे साथ में क्षेत्रीय कार्यालय क्र.17 एसआई एवं वार्ड क्र.38, 39 के डब्ल्यूएचओ के नेतृत्व में की गई। इसके साथ ही बहोड़ापुर क्षेत्र में सिंगल यूज पॉलीथिन पर कार्रवाई करते हुए पॉलीथिन जब्ती एवं जुर्माने की बड़ी कार्रवाई करते हुए मां वैष्णो मिष्ठान भण्डार पर 1500 रुपए का जुर्माना किया गया। इसके साथ ही चावड़ी बाजार में दबिश देकर भारी मात्रा में सिंगल यूज पॉलीथिन जब्ती की कार्रवाई की गई। वार्ड क्र.51 में सहायक स्वास्थ्य अधिकारी विक्रम सिंह तोमर ने पॉलिथीन जब्ती की कार्रवाई कर दो हजार रुपए का जुर्माना किया। वार्ड क्र.48 में जॉन क्र.20 में तीन किलो पॉलीथिन जब्त कर एक हजार रुपए का जुर्माना किया गया। जॉन क्र.20 में कुल तीन हजार रुपए का जुर्माना किया गया। इसके साथ ही वार्ड क्र.55 गुड़ीगुड़ा का नाका पर पॉलिथीन की कार्रवाई की गई।
साथ ही सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अशोक खरे ने वार्ड क्र.41 चावड़ी बाजार लश्कर में वरुण इंटर प्राइजेज और श्रीयमुना इंटर प्राइजेज से 59 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त कर 7500 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। साथ में एसआई महेश, सेवाराम खरे, विकेश वागडे और वार्ड क्र.35, 37, 40, 41, 42, 43, 49 डब्ल्यूएचओ उपस्थित रहे। साथ ही वार्ड क्र.18 में सिंगल यूज पॉलीथिन जब्ती की कार्रवाई की गई। ग्वालियर विधानसभा अंतर्गत जॉन क्र.एक बहोड़ापुर चौराहे पर 100 माइक्रोन से कम पॉलीथिन जब्ती एवं गंदगी फैलाने वाले पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई में लगभग तीन किलो पॉलिथीन जब्त की गई एवं 6600 रुपए का अर्थदण्ड वसूला गया। कार्रवाई में स्वास्थ्य अधिकारी श्रीकृष्ण शर्मा, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी क्लस्टर क्र.एक अजय सिंह ठाकुर, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी क्लस्टर क्र.दो शरण कुमार, एसआई जॉन क्र.एक अनिल धोलकर, एसआई जोन क्र.चार रवि करोसिया, एसआई जोन क्र.सात राजकुमार चौहान, डब्ल्यूएचओ एक अनूप पारचे, डब्ल्यूएचओ चार विनोद खरे, डब्ल्यूएचओ वार्ड क्र.33 रवि गोहर उपस्थित रहे।
सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित है, जिसमें प्लास्टिक स्टिफ वाले ईयर वड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लस्टिक स्टिक, प्लास्टिक झण्डे, कैण्डी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्माकोल, प्लेट्स, कप, गिलास, फार्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, स्वीट्स बाक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकिट की कवर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टीकर्स एवं 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी के बैनर शामिल हैं।