दो अपराधी दो माह तक रोजाना देंगे थाने में हाजिरी

भिण्ड, 30 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(1) क, ख, ग के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए दो अपराधियों को दो माह तक रोजाना संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी देने के आदेश जारी किए हैं।
ु कलेक्टर ने आरोपी विनोद सिंह कुशवाह पुत्र बाबूसिंह कुशवाह उम्र 41 साल निवासी सीताराम का पुरा थाना भारौली हाल सीतानगर थाना देहात भिण्ड एवं नेतराम उर्फ नेता परिहार पुत्र पूरन सिंह परिहार उम्र 40 साल निवासी रतवा थाना मौ जिला भिण्ड को आदेश पारित दिनांक से दो माह की अवधि तक प्रतिदिन संबंधित थाना प्रभारी के पास उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं तथा वह दिनभर की गतिविधियों एवं क्रिया-कलापों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को देगा।