24 अपराधी तीन माह तक के लिए जिलाबदर

भिण्ड, 29 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए तथा आगामी नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए 24 अपराधियों को तीन माह की अवधि तक के लिए जिलाबदर किए जाने का आदेश पारित किया है।
कलेक्टर ने आरोपी वीरभान पुत्र वासुदेव शर्मा निवासी आदर्श पावई थाना पावई, मुकेश पुत्र देवेन्द्र सिंह जादौन उम्र 35 साल निवासी ग्राम सायना थाना बरासों, संतोष पुत्र कुंअर सिंह राजावत निवासी दिवियापुरा थाना नयागांव, दीपू पुत्र भूरे उर्फ गजेन्द्र सिंह राजावत उम्र 26 साल निवासी खरिका थाना भारौली, प्रदीप उर्फ नाना पुत्र जगन्नाथसिंह यादव उम्र 30 साल निवासी बेहट रोड मौ, जगराम पुत्र सोनेलाल शाक्य उम्र 50 साल निवासी ग्राम पाण्डरी थाना ऊमरी, रोहित उर्फ बासु उर्फ बागी यादव पुत्र जण्डेल सिंह यादव उम्र 20 साल निवासी ग्राम संागली तोर थाना फूफ, आशू उर्फ आशीष यादव पुत्र जण्डेल सिंह यादव उम्र 20 साल निवासी ग्राम सांगलीतोर थाना फूफ, चरन सिंह उर्फ कईया पुत्र वीरेन्द्र सिंह गुर्जर उम्र 28 साल निवासी सीताराम की लावन थाना गोरमी, केशव सिंह पुत्र मातादीन गोली उम्र 49 साल निवासी ग्राम देहगांव थाना मौ, बलवीर पुत्र रामसिंह राजावत निवासी जखमोली थाना नयागांव, बॉबी सिंह पुत्र नरेश सिंह राजावत निवासी पुरानी गढिय़ा थाना नयागांव, बंटी पुत्र दाताराम यादव उम्र 32 साल निवासी वार्ड क्र.नौ दबोह थाना दबोह, गुलू उर्फ मनोज पुत्र रामप्रकाश करैया निवासी ग्राम पचैरा थाना मेहगांव, करू पुत्र विशुन सिंह उर्फ विष्णु सिंह राजावत उम्र 29 साल निवासी भारौली खुर्द थाना भारौली, अल्ला उर्फ जयवीर भदौरिया पुत्र बीरभान भदौरिया उम्र 32 साल निवासी पीपरी थाना बरोही, राघवेन्द्र उर्फ छोटू पुत्र रामानंद शर्मा उम्र 23 साल निवासी लावन थाना बरोही, रंजीत नरवरिया पुत्र जसवंत नरवरिया उम्र 45 साल निवासी सोनपुरा थाना पावई, दीपक उर्फ दीपू लंगड़ा उर्फ विष्णु पुत्र रामबरन भदौरिया उम्र 35 साल निवासी गढ़ी हरीक्षा थाना गोरमी, राजू उर्फ सतेन्द्र पुत्र मुंशी सिंह राजावत उम्र 38 साल निवासी असनेट थाना मिहोना, कौशलेन्द्र पुत्र नरेन्द्र सिंह उर्फ मलई राजपूत उम्र 40 साल निवसी रहावली बेहड़ थाना लहार, बासू यादव पुत्र मोहर सिंह यादव उम्र 21 साल निवासी बाजू मोहल्ला थाना सिटी कोतवाली भिण्ड, पप्पन उर्फ दलवीर सिंह यादव पुत्र रामस्वरूप सिंह यादव उम्र 40 साल निवासी लुहारपुरा मौ थाना मौ की आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में आदेश पारित किया है। आदेश में कहा गया है कि उक्त आरोपी जिला भिण्ड एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से तीन माह की अवधि के लिए वाहर चला जाए तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।