नौ अपराधी तीन माह तक के लिए जिलाबदर

भिण्ड, 22 जून। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रतिवेदन पर से मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 की सहपठित धारा 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए तथा आगामी नगरीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए नौ अपराधियों को तीन माह तक की अवधि के लिए जिला बदर किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
इनमें आरोपी रिंकू उर्फ अतुल पुत्र शिवभान सिंह राजावत उम्र 24 साल निवासी बगियापुरा थाना रौन, गुलाब मिर्धा पुत्र रमाशंकर मिर्धा उम्र 42 साल निवासी मेहदा थाना रौन, राजू बरार पुत्र जगराम बरार उम्र 38 साल निवासी करियावली थाना असवार, पुलंदर सिंह पुत्र प्रभूदयाल कुशवाह उम्र 45 साल निवासी तिलोरी थाना मालनपुर, प्रभु पुत्र रामचरण लोधी उम्र 58 साल निवासी धमोकर थाना रावतपुरा, शैलेन्द्र पुत्र करू उर्फ करन सिंह राजपूत उम्र 29 साल निवासी ग्राम रहावली बेहड़ थाना लहार, दीपू सिंह पुत्र रामबाबू कुशवाह उम्र 22 साल निवासी रहावली उवारी थाना लहार, जयसिंह पुत्र रतीराम गुर्जर उम्र 35 साल निवासी ग्राम घिरोंगी थाना मालनपुर, राहुल त्यागी पुत्र ओमकार त्यागी उम्र 24 साल निवासी कस्बा थाना रौन की आपराधिक व असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में आदेश पारित किया है कि जिला भिण्ड एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से तीन माह की अवधि के लिए बाहर चले जाएं तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करें। अनावेदक के विरुद्ध किसी भी न्यायालय प्रकरण में न्यायालय संस्थित/ प्रचलित आपराधिक आदेश पर अनावेदक की उपस्थिति आवश्यक हो तो उसे प्रकरण में नियत दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पृथक से इस न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अनावेदक प्रकरण में नियत दिनांक को संबंधित थाने में तदाशय की सूचना देकर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा तथा न्यायालयीन कार्रवाई उपरांत पुन: थाने में सूचना देकर तत्काल इस आदेश में उल्लेखित जिलों की सीमा से बाहर चला जाएगा।