सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाया जाए

भिण्ड, 15 जून। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ओर अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने हेतु मप्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कण्डिका 18 में प्रदत्त अधिकारों के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं।
जारी दिशा निर्देशानुसार प्रत्येक शासकीय उचित मूल्य दुकान शहरी क्षेत्र में सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक तथा दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक एवं ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक खुली रहेंगी। साप्ताहिक अवकाश शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के रविवार रहेगा। प्रत्येक दुकान पर शासन द्वारा निर्धारित मुख्य बोर्ड, स्टॉक भाव सूची तथा सतर्कता समिति के सदस्यों के नाम की सूची निर्धारित स्थान पर अद्यतन संधारित एवं प्रदर्शित किए जाएं। प्रत्येक दुकान संचालक अध्यक्ष, प्रबंधक, विक्रेता आवंटन अनुसार खाद्यान्न, कैरोसिन की निर्धारित अग्रिम राशि नागरिक आपूर्ति निगम/ थोक/ सेमी होलसेलर के पास जमा करेगा। प्रत्येक दुकान संचालक यह सुनिश्चित करेगा कि शा. उचित मूल्य दुकान पर प्रथम सप्ताह तक आवंटन अनुसार खाद्यान्न/ कैरोसिन पहुंच जाए, जिससे उसका वितरण तत्काल प्रारंभ हो सके। प्रत्येक दुकान संचालक दुकान पर खाद्यान्न/ कैरोसिन की मात्रा एवं बिल पहुंचते ही तत्काल पीओएस मशीन में दर्ज कर उसका वितरण प्रारंभ करेगा। प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम/ संचालक कैरोसिन थोक या सेमी होलसेलर यह सुनिश्चित करेगा कि घोषित वाहन द्वारा ही राशन सामग्री का परिवहन किया जाए एवं परिवहन सामग्री के बिल वाहन के साथ ही भेजे जाएं।
जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि खाद्यान्न सभी शाउमू दुकानों पर वितरण माह के पूर्व माह की अंतिम तारीख तक अवश्य भण्डारित हो जाए, जिससे खाद्यान्न का वितरण माह की प्रथम तारीख से किया जा सके। प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम यह सुनिश्चित करेंगे कि शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं मापदण्डों के अनुरूप समस्त राशन सामग्री ही गोदामों से परिवहन की जाए साथ ही राशन सामग्री का सैंपल भी संबंधित दुकान संचालक को उपलब्ध कराया जाए। प्रत्येक दुकान संचालक यह सुनिश्चित करेगा कि अमानक स्तर की राशन सामग्री किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ता को वितरण न की जाए एवं नागरिक आपूर्ति निगम/ परिवहनकर्ता अमानक स्तर की राशन सामग्री प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित सहा/ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को लिखित में सूचित करेगा। प्रत्येक दुकान संचालक पीओएस मशीन से आधार सत्यापन के आधार पर ही ऑनलाईन वितरण करेगा तथा यह सुनिश्चित भी करेगा कि वितरण के समय परिवार के सभी सदस्यों के आधार पीओएस मशीन से ई-केवायसी हो जाए।