भोपाल, 22 जुलाई। अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी राकेश महावर उम्र 32 वर्ष को धारा 354, 506 भादवि एवं 11/12 पाक्सो एक्ट में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम एवं श्रीमती मनीषा पटेल ने की।
विशेष लोक अभियोजक श्रीमती मनीषा पटेल ने बताया कि पीडि़ता 22 अप्रैल 2018 को दोपहर में करीब दो बजे अपनी दोस्त जाबिया के साथ अपने घर के सामने खड़ी थी। पीडि़ता के घर के सामने रहने वाला आरोपी राकेश महावर पीडि़ता और उसकी दोस्त को अपना गुप्तांग दिखाकर अश्लील हरकतें कर रहा था एवं पीडि़ता को अपने पास बुला रहा था। पीडि़ता ने उक्त बात अपनी मां को बताई। जब मां ने आरोपी राकेश महावर से पूछा तो आरोपी ने उनको गालियां दीं और बोला की थाने में रिपोर्ट की तो तुझे और तेरी बेटी को जान से मार देगा। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाना निशातपुरा के अपराध क्र.290/18 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।