शादी का झांसा देकर सामूहिक दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर, 22 जुलाई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर श्री आर. प्रजापति के न्यायालय ने शादी का झांसा देकर दृष्कृत्य करने वाले आरोपी सनमान उर्फ सलमान पुत्र नत्थूसिंह आदिवासी उम्र 19 साल निवासी ग्राम पुरा गुसाई, जिला विदिशा का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर श्रीमती रिपा जैन ने पक्ष रखा।
सहायक मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला सागर अमित जैन के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने अभियोक्त्री को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसला के ले जाने से संबंधित रिपोर्ट थाना में दर्ज कराई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध धारा 363 भादवि अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाव किया गया एवं उसके बयान लिए गए, जिसमें अभियोक्त्री ने बताया कि अभियुक्त सनमान सौर उसे शादी का झांसा देकर उसे पहाड़ी तरफ ले गया और उसके साथ दुष्कृत्य किया तथा अभियुक्त पप्पू उर्फ तोरन को बुला लिया, उसने भी दुष्कृय किया। आरोपी सनमान अभियोक्त्री को जबरजस्ती अपने घर ले गया और उसके साथ गलत काम करता रहा। उक्त कथनों के आधार पर प्रकरण में धारा 366(ए), 376, 342, 34 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सनमान उर्फ सलमान पुत्र नत्थूसिंह आदिवासी उम्र 19 साल निवासी ग्राम पुरा गुसाई जिला विदिशा का जमानत हेतु धारा 439 दंप्रसं के तहत प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया है।