सागोन के वृक्ष काटने वाले आरोपी को छह माह का कारावास

न्यायालय ने सात हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया

रायसेन, 25 मई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गौहरगंज, जिला रायसेन श्री गौरव अग्रवाल के न्यायालय ने सागोन के वृक्ष काटने वाले आरोपी शंकरलाल पुत्र गंगाराम परते (आदिवासी) उम्र 50 साल निवासी ग्राम बर्रूखार को थाना गौहरगंज के अपराध क्र.23074/03 अंतर्गत भारतीय वन अधिनियम की धारा 26 में दोषी पाते हुए छह माह सश्रम कारावास एवं सात हजा रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन लोकेन्द्र कुमार द्विवेदी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार अभियोजन कहानी का विवरण इस प्रकार है कि वन दल को दो अगस्त 2013 को वन कक्ष क्र. आर.एफ.558 में गश्त के दौरान अवैध कटाई के लगभग दो दिवस पूर्व के सात ठूंठ सागौन के कटे हुए मिले एवं ठूठों की नाप कर उन पर बीट हेमर लगाया गया एवं वर्ष की सूची तैयार की गई। इसके पश्चात वन दल को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम अमोदा निवासी शंकरलाल पुत्र गंगाराम आदिवासी के घर पर जाकर छानबीन की गई तो उसके घर के बाड़े में सागौन के कुछ गेंडे एवं लकड़ी पड़ी हुई मिली। इसके बाद उक्त लकडिय़ों को जब्त कर व उनकी नाप कर सूची तैयार की गई, इसके उपरांत वन दल द्वारा शंकरलाल आदिवासी से पूछतांछ की गई तो उसने अपना अपराध स्वीकार किया। फिर वन दल द्वारा मौके पर मौका पंचनामा तैयार किया गया और अभियुक्त के विरुद्ध वन अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसधांन दौरान वनोपज की सूची तैयार कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को अभिरक्षा में लेकर उसका कथन लेख किया जाकर उसे गिरफ्तार किया गया। शेष संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा की गई पैरवी के दौरान राज्य की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के कथनों और साक्ष्यों के आधार पर विद्वान न्यायालय ने शंकरलाल पुत्र गंगाराम परते (आदिवासी) उम्र 50 साल को छह माह सश्रम कारावास व सात हजार रुपए जुर्माने का दण्डादेश सुनाया गया।