कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास

शाजापुर, 20 मई। षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री अनिल कुमार नामदेव के न्यायालय ने कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी कमल उर्फ कमल सिंह पुत्र नाथूलाल प्रजापति उम्र 44 वर्ष निवासी निपानिया धाकड को धारा 302 भादंसं में आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी व अतिरिक्त डीपीओ रमेश सोलंकी ने पैरवी की।
जिला मीडिया प्रभारी/एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 11 जून 2019 को दोपहर करीब 12 से एक बजे के बीच की घटना है। आरोपी कमल सिंह प्रजापति ने अपने बाड़े में बने मवेशी बांधने के मकान के अंदर पत्नी संगीता बाई के सिर में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी और घटना के बाद आरोपी ने स्वयं थाने में हाजिर होकर सूचना दी थी। उक्त सूचना पर से थाना प्रभारी मय हमराह बल शासकीय वाहन से रवाना होकर निपानिया धाकड़ पहुंचे थे। मौके पर थाना प्रभारी रमुण्डा कटारा द्वारा आरोपी कमल प्रजापति की उपस्थिति में उसके पशु बांधने के घर के दरवाजे की सांकल खोलकर आरोपी कमल ने घर के अंदर मृत अवस्था में पड़ी उसकी पत्नी संगीता बाई को दिखाया, जिस पर थाना प्रभारी व पंचों द्वारा देखने पर मृतिका के सिर में धारदार हथियार की चोंट होकर अधिक खून बहने से मृत्यु होना पाए जाने पर घटना की तस्दीक कर अपराध क्र.00/19 पर धारा 302 भादंवि की देहाती नालसी लेख कर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। प्रकरण में थाना सुंदरसी के अपराध क्र.73/19 पर धारा 302 भादंवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। संपूर्ण अनुसंधान के पश्चात आरोपी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। उपसंचालक अभियोजन शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी द्वारा प्रकरण में अंतिम तर्क किए गए। न्यायालय ने अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया है।