जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज

लोक अदालत हेतु प्री-सिटिंग बैठके आयोजित

भिण्ड, 13 मई। प्रधान जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड अक्षय कुमार द्विवेदी के निर्देशन एवं जिला न्यायाधीश एवं सचिव सुनील कृष्ण दण्डौतिया के मार्गदर्शन में जिला मुख्यालय भिण्ड एवं तहसील विधिक सेवा समिति लहार, गोहद एवं मेहगांव में 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी निराकरण किया जाना है। उक्त संबंध में विद्युत विभाग, नगर पालिका, बैंकों, प्रशासनिक अधिकारियों, बीमा कम्पनियों एवं उनके अधिवक्ताओं तथा संबंधित विभिन्न विभागों के साथ प्री-सिटिंग बैठक आयोजित की गई। नेशनल लोक अदालत में निराकरण हेतु न्यायालय में लंबित 1406 प्रकरण एवं प्रीलिटिगेशन 2251 मामले रैफर किए गए हैं। लोक अदालत के संबंध में निरंतर जिला एवं तहसील स्तर पर बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है। नेशलल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय भिण्ड एवं न्यायिक तहसील हेतु कुल 32 खण्डपीठों का गठन किया गया है।
इस नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के संबंध में जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुनील दण्डौतिया द्वारा तहसील विधिक सेवा समिति मेहगांव एवं गोहद में बैठक का आयेाजन किया गया। उन्होंने जनसामान्य से अपील की कि पक्षकारगण अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने मामले का नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराकर लाभ प्राप्त करें।
नेशनल लोक अदालत हेतु मप्र शासन द्वारा जलकर एवं संपत्तिकर के साथ ही विद्युत अधिनियम के तहत कतिपय मामलों में छूट प्रदान करने की घोषणा की गई है। मप्र नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 162 व 163 तथा मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 130, 131 तथा 132 में निहित शक्तियों को उपयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा सम्पत्तिकर अधिभार (सरचार्ज), जल उपभोक्ता प्रभार, जलकर के सरचार्ज में छूट प्रदान की गई है।
इसी प्रकार उक्त लोक अदालत में राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए 14 मई को होने वाली नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के घरेलू व कृषि, पांच किलो वाट भार तक के गैर घरेलू तथा 10 हॉर्सपावर भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रिलिटिगेशन एवं लिटिगेशन स्तर पर छूट प्रदाय की जाएगी। उपरोक्त छूट नेशनल लोक अदालत 14 मई में समझौता करने के लिए ही लागू रहेगी। पक्षकारगण से अपील की जाती है कि वह अधिक से अधिक संख्या में अपने मामले का लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराकर नगर पालिका एवं विद्युत विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार दी जाने वाली छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

विद्युत प्रकरण में प्राप्त छूट

प्रीलिटिगेशन प्रकरण में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट। लीटिगेशन प्रकरणों में कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट।

जल कर में छूट

10 हजार रुपए तक बकाया जकर के अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया जकर के अधिभार में 75 प्रतिशत, 50 हजार से अधिक बकाया जलकर के अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

संपत्ति कर में छूट

50 हजार रुपए तक बकाया संपत्ति कर के अधिभार में 100 प्रतिशत छूट। 50 हजार से अधिक तथा एक लाख तक बकाया संपत्ति कर के अधिकार में 50 प्रतिशत छूट, एक लाख से अधिक संपत्ति कर के अधिभार में 25 प्रतिशत छूट। उपरोक्तानुसार छूट केवल एक बार ही दी जाएगी।