बाईक चोरी करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कठोर कारावास

ग्वालियर, 11 मई। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर सुश्री उपमा भार्गव के न्यायालय ने मोटर साइकिल चोरी करने वाले आरोपी छोटू उर्फ सुरेन्द्र पुत्र रघुसिंह निवासी लाईन नं.एक हजीरा ग्वालियर को धारा 379 भादंवि में दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि फरियादी गिरजा शंकर कटारे ने मय हमराही दोस्त रविरमन वाजपेयी के साथ 25 नवंबर 2016 को रात्रि लगभग नै बजे वह अपनी मोटर साइकिल बजाज पल्सर 150 सीसी क्र. एम.पी.30 एम.ई.2153 को चंद्रशेखर गार्डन की पार्किंग में लॉक लगाकर खड़ी कर गार्डन के अंदर खाना चला गया था। वापिस आने पर मोटर साइकिल रखे हुए स्थान पर नहीं मिलने पर थाना गोला का मन्दिर पर अज्ञात के खिलाफ अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत आरोपी के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्यों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।