नाबालिग से बलात्संग करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

सतना, 06 मई। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जिला सतना श्रीमती शिल्पा तिवारी के न्यायालय ने नाबालिग के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी बद्री साहू पुत्र कन्छेदी साहू उम्र 26 निवासी पिपरा बरबम्ड, थाना बदेरा, जिला सतना को धारा 363 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड, 376(2)(झ) भादंवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड एवं 376 (2)(ढ) भादंवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा ना करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियेाजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति जैन ने की।
अभियोजन प्रवक्ता जिला सतना हरिकृष्ण त्रिपाठी ने प्रकाण की जानकारी देते हुए बताया कि अभियोक्त्री के पिता ने थाना बदेरा में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि 16 अक्टूबर 2016 को सुबह आठ-नौ बजे करीब घर से मैहर जाने को कहकर गई थी। शाम छह बजे तक वापस नहीं आई तो अभियोक्त्री के पिता ने इधर-उधर पता किया, मगर कुछ पता नहीं चला। अभियोक्त्री का मोबाईल भी बंद था। अभियोक्त्री के पिता को शंका हुई कि कोई अज्ञात व्यक्ति अभियोक्त्री को बहला फुसला कर कही ले गया हैं। जिसके आधार पर थाना बदेरा में गुम इंसान क्र.17/2016 गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। अभियोक्त्री के दस्तयाब होने पर उसने बताया कि 16 अक्टूबर 2016 को उसको बद्री साहू बहला-फुसला कर अहमदाबाद गुजरात ले गया तथा उसकी सहमति के बिना अहमदाबाद में उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बार-बार बलात्संग किया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका, अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण, दस्तयाबी पंचनामा, अभियोक्त्री के धारा 164 दंप्रसं के कथन, साक्षियों के 161 के कथन, अभियोक्त्री के विद्यालय का जन्म संबंधित प्रमाण पत्र तथा अभियुक्त का मेडिकल परीक्षण कराया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाए जाने पर उसको गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया।