नाबालिग से छेडख़ानी के अपराध में तीन वर्ष कारावास

सतना, 07 अप्रैल। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सतना श्रीमती शिल्पा तिवारी के न्यायालय ने नाबालिग से छेडख़ानी करने वाले आरोपी वीरू उर्फ वीर बहादुर पुत्र सुजान सिंह उम्र 30 साल निवासी सड़ा नरदहा, थाना कालिंजर, जिला बांदा उप्र को धारा 354 भादंवि में एक वर्ष कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 8 पाक्सो एक्ट में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी/ विशेष लोक अभियोजक श्रीमती ज्योति जैन ने की।
अभियोजन प्रवक्ता जिला सतना हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि 26 सितंबर 2020 को अभियोक्त्री ने थाना कोठी में लिखित जानकारी दी कि वह आज सतना रोड कोठी में स्थित हरिओम कोचिग सेंटर में कोचिग पढऩे गई थी। समय करीबन 10:30 बजे कोचिंग से निकलकर घर आने के लिए अपने छोटे भाई के साथ खड़ी थी, तभी वहां उसके गांव में उसके घर के सामने रहने वाले गेंदराज सिंह का रिश्तेदार वीरबहादुर सिंह उर्फ वीरू आया और चॉकलेट देने लगा, उसने चॉकलेट लेने से मना किया तब आरोपी गलत नियत से अभियोक्त्री का हाथ पकड़ लिया और छेडख़ानी करने लगा तब वह गोहार मारी तो वहां के आस-पास के लोग आने लगे तो आरोपी वहां से अपनी मोटर साइकल लेकर चला गया। फिर अभियोक्त्री अपने घर जाकर अपनी मां को पूरी बात बताई और मां तथा भाई के साथ थाना जाकर रिपोर्ट लिखवाई। विवेचना उपरांत आरोपी वीरू उर्फ वीरबहादुर सिंह के विरुद्ध धारा 354 भादंसं एवं 7/8 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में आए संपूर्ण साक्ष्यों से अपराध प्रमाणित पाए जाने पर न्यायालय ने उक्त दण्डादेश पारित किया है।