नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने वाले दो आरोपियों की जमानत खारिज

सागर, 07 अप्रैल। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) रहली, जिला सागर के न्यायालय ने नाबालिग को बहला फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपीगण नरेन्द्र पुत्र सीताराम बंसल उम्र 19 साल तथा गोविन्द दास पुत्र हरिदास गौड़ उम्र 18 वर्ष निवासी अंतर्गत थाना रहली, जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया है। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आशीष त्रिपाठी ने शासन का पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 25 मार्च 2022 को अभियोक्त्री अपने घर से शाम छह बजे शौच करने के लिए कहकर गई थी, वापस नहीं आने पर तलाश करने पर पता नहीं चलने पर अभियोक्त्री के भाई द्वारा 26 मार्च को थाना गढ़ाकोटा में अभियोक्त्री के गुम होने तथा अभियुक्त गोविन्द पर शंका होने की सूचना दी। जिसके आधार पर अभियोक्त्री के संबंध में थाना गढ़ाकोटा में गुम इंसान रिपोर्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान 27 मार्च को थाना गढ़ाकोटा पुलिस ने अभियोक्त्री को दस्तयाब कर उसका कथन लिया। जिसमें अभियोक्त्री ने बताया कि 25 मार्च को रास्ते में अभियुक्त गोविन्द उसका भाई बंटू और नरेन्द्र बंसल मिले और अभियुक्त गोविन्द बोला मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं। और तीनों अभियुक्तगण उसे बहला फुसलाकर मोटर साइकिल से ले गए। जहां अभियुक्त गोविन्द ने अभियोक्त्री की मांग भरकर शादी कर ली तथा अभियोक्त्री से शारीरिक संबंध बनाए। उक्त आवेदन के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना एवं प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी नरेन्द्र बंसल एवं गोविन्द दास गौड़ का जमानत हेतु धारा 439 दंप्रसं के तहत प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया है।