नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक वर्ष का कारावास

सागर, 01 अप्रैल। विशेेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर श्रीमती दीपाली शर्मा के न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी रोशन पुत्र तुलसीराम रैकवार उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी खुरई, जिला सागर को धारा 354 भादंवि एवं धारा 3(2)(1-क) एससी/एसटी एक्ट में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन की।
जिला अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि पीडि़ता ने थाना प्रभारी को इस आशय की लेखीय सूचना प्रस्तुत की कि आरोपी उसे स्कूल जाते समय रास्ते में बुरी नियत से छेड़छाड़ करता है। नवरात्रि में अष्टमी के समय 28 सितंबर 2017 को शाम करीब 6.30 बजे उसे पकड़ लिया और कह रहा था कि उससे शादी कर लो, मांग में सिंदूर भरवा लो। उस समय उसकी सहेली साथ थी फिर वे लोग घर आ गए, तब से आरोपी लगातार पीडि़ता का पीछा करता रहता है और कहता है कि उससे शादी करो नहीं तो अपनी जान दे देगा। इस प्रकार कई महीनों से छेड़छाड़ कर परेशान कर रहा है। पीडि़ता ने घटना के बारे में माता पिता को बताया, शर्म व बदनामी के डर से रिपोर्ट करने नहीं गई। उसके बाद 16 नवंबर 2017 को उक्त लिखित सूचना पर आरोपी के विरुद्ध थाना खुरई में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना, प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी रोशन को धारा 354 भादंवि एवं धारा 3(2)(अ-क) एससी/एसटी एक्ट में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित करने का आदेश दिया है।