महिला से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर, 01 अप्रैल। जेएमएफसी श्रृंखला न्यायालय शाहगढ़ जिला सागर ने महिला से मारपीट करने वाले आरोपी मानसिंह लोधी की जमानत खारिज कर उसे जेल भेज दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी एडीपीओ शरद सिंह यादव ने की।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार मामला यह है कि 13 जुलाई 2021 को शाम 7:45 बजे के आस-पास अभियुक्त मानसिंह लोधी ने आहत महिला के साथ हंसिया, डंडा से मारपीट की तथा जब महिला अभियुक्त से बचने के लिए भागकर अपने घर में घुसकर दरवाजा बंद करने लगी तो पीछे मानसिंह डंडा लेकर दौड़ा और धक्का देकर दरवाजा खोलकर महिला को मारने लगा तथा गालियां देकर जाने से मारने की धमकी देने लगा। महिला ने घटना की रिपोर्ट थाना शाहगढ़ में की। आरोपी मानसिंह के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर उसको गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने न्यायालय के समक्ष जमानत हेतु आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 437 दंप्रसं. प्रस्तुत किया, जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए जेएमएफसी श्रृंखला न्यायालय शाहगढ़ सुश्री रेनु खान ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।