हत्या के अपराध में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास

सतना, 30 मार्च। विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी सतना श्री एससी राय के न्यायालय ने आरोपीगण भगवानदीन, विनोद, देवीदीन पुत्रगण महादेव दाहिया, महादेव पुत्र पंखी दाहिया निवासीगण अमौधा नई बस्ती एवं रामविश्वास पुत्र केठानी दाहिया निवासी पतेरी, थाना सिविल लाइन, सतना को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास तथा धारा 323 भादंवि में एक वर्ष का कारावास एवं जुर्माने दण्डित किया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक एसएल कोष्टा ने की।
अभियोजन प्रवक्ता जिला सतना हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि 27 अक्टूबर 2019 को मृतक कल्लू उर्फ रवि अहिरवार अपने भाई दिप्पू अहिरवार के साथ अंकुर अहिरवार के घर खाना खाने के लिए गया था। खाना खाने के बाद अंकुर अहिरवार उन दोनों लोगों को रात को घर पहुंचाने जा रहा था, रात 9:30 बजे जैसे ही वे लोग महादेव दाहिया के घर के सामने पहुंचे तो कल्लू उर्फ रवि अहिरवार वहां पेशाब करने लगा, इतने में अभियुक्त भगवानदीन दाहिया गाली देकर बोला कि तुम्हें दिखता नहीं घर के सामने पेशाब कर रहे हो, तब कल्लू ने गाली देने से मना किया व बोला की गलती हो गई। इसी बात पर अभियुक्त महादेव दाहिया घर से निकल कर बोला कि मारो तब उसकी आवाज सुनकर अभियुक्त देवीदीन, विनोद दाहिया, भगवानदीन दाहिया सभी लाठी लेकर निकल और गालियां देकर उन लोगों के साथ मारपीट करने लगे। उसी समय अभियुक्त रामविश्वास दाहिया भी लाठी लेकर आया तथा दिप्पू अहिरवार की बांए आंख के ऊपर मारा, जिससे खून निकलने लगा। सभी अभियुक्तगण कल्लू उर्फ रवि अहिरवार के साथ लाठी व लात-घूसों से मारपीट करने लगे, जिससे वह जमीन पर गिर गया। हल्ला गोहार सुनकर सुनील, अंकुर अहिरवार तथा यीशू अहिरवार आकर बीच बचाव करने लगे तो सभी आरोपीगण ने उन लोगों के साथ भी मारपीट की, जिससे सुनील के बांए हाथ के कंधे, यीशू के बांए हाथ एवं अंकुर अहिरवार को भी चोटें आईं। कल्लू उर्फ रवि अहिरवार बेहोश हो गया था, जिसे अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलने पर थाना सिविल लाइन सतना में अपराध पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण में आए साक्ष्यों से आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उक्त दण्डादेश पारित किया गया है।