शादी का झांसा देकर नाबालिगा को ले जाने वाले आरोपी को तीन साल का कारावास

रायसेन, 16 मार्च। अपर सत्र न्यायाधीश जिला रायसेन श्रीमती सुरेखा मिश्रा के न्यायालय ने नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर ले जाने वाले आरोपी दीपक पुत्र रमेश मेहरा उम्र 21 साल को पुलिस थाना सतलापुर के मामले में दोषी पाते हुए धारा 366 भादंवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा दो हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 11/12 पॉक्सो एक्ट में दो वर्ष का सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक तहसील गौहरगंज अनिल कुमार तिवारी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया/ पीडि़ता की मां ने सात मार्च 2019 को थाना औद्योगिक क्षेत्र सतलापुर में पीडि़ता के खो जाने की गुमशुदगी रिपोर्ट लेख कराई कि चार मार्च 2019 को वह तथा उसकी लड़की उम्र 17 साल आठ माह तथा छोटे बच्चे घर पर थे, पीडि़ता रात आठ बजे उससे दुकान पर जाने का बोल कर गई और आज दिनांक तक नहीं आई। उसने पीडि़ता की तलाश आस-पास तथा रिश्तेदारी में की पर वह कहीं नहीं मिली। उसे शक है कि उसकी लड़की उसके मोहल्ले में रहने वाले दीपक मेहरा से बात करती थी और दीपक ही उसकी लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया होगा। फरियादिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान किया। पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पक्ष रखते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को उक्त धाराओं में दोषी पाते हुए दण्डित करने का आदेश सुनाया है।