शाजापुर, 11 मार्च। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर के न्यायालय ने नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी अनिल कुशवाह पुत्र फूलसिंह कुशवाह उम्र 26 वर्ष निवासी काछीवाड़ा, थाना लालघाटी, जिला शाजापुर को अजा तथा अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(व्ही) में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदण्ड, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(१)(२)/6 में दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थदण्ड तथा अजा तथा अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(डब्ल्य-आईआई) में दोषी पाते हुए एक वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से डीपीओ शाजापुर पैरवी देवेन्द्र कुमार मीना एवं विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने की।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार के हवाले से विशेष लोक अभियोजक शाजापुर प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि 20 जून 2019 को रात्रि 11 बजे से सुबह चार बजे के मध्य आरोपी ने यह जानते हुए कि पीडि़ता अनुसूचित जाति/जनजाति की है, के साथ बलात्कार किया। जिसके परिणाम स्वरूप वह गर्भवती हो गई। घटना की रिपोर्ट थाना लालघाटी शाजापुर पर दर्ज की गई थी। थाना लालघाटी शाजापुर पुलिस ने संपूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया है।