रायसेन, 03 जनवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेाट प्रथम श्रेणी जिला रायसेन के न्यायालय ने निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त सन्नबर हुसैन उर्फ सन्नू् पुत्र अनवर हुसैन उम्र 37 साल निवासी ग्राम माखनी, थाना एवं जिला रायसेन को धार्मिक मूर्ति को नष्ट करने के आरोप में दोषी पाते हुए 295 भादंसं की धारा में एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में मप्र राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन सुश्री नेहा दुबे ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती किरण नंदकिशोर के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 18 जून 2021 को समय रात आठ बजे फरियादी मंदिर पर ताला लगा कर घर चला गया था। रात लगभग 10 बजे मन्दिर से आवाज आई तो वह जाकर देखा कि उसके गांव का सन्नब्बर हुसैन पत्थर पटक रहा था और उसे देखकर भाग गया। वहां पास जाकर देखा तो मन्दिर का ताला टूटा मिला और वह बाहर जाकर देखा तो हरदौल बाबा की मूर्ति टूटी हुई मिली तथा शंकर भगवान की पिण्डी नहीं मिली, जो उसने पास ही झाडिय़ों में फेंक दी थी। प्रार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र रायसेन में लेखबद्ध कराई गई। अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मौका नक्शा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। संपूर्ण अन्वेेषण कार्रवाई उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।