भिण्ड, 31 दिसम्बर। ग्राम पंचायत बाराहेड़ में पदस्थ सचिव बेताल सिंह कौरव द्वारा निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितताएं की गई हैं। जिसके फलस्वरूप आज भिण्ड कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार द्वारा उन्हें निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होता रहेगा।
कलेक्टर द्वारा जिला पंचायत कार्यालय को जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि क्रमांक / जि.प. / पचा प्रको. / 2021-22/ 8546 कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग भिण्ड का पत्र क्र.3457 दि. 23 दिसंबर 2021 से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत बाराहेड़ में पदस्थ सचिव बेताल सिंह कौरव द्वारा निर्माण कार्यों में गंभीर अनियमितताएं की गई है। जिसमें आंगनबाड़ी भवन निर्माण बाराहेड़ विगत सात वर्षों से प्रगतिरत है, जिसकी गुणवत्ता संतोष जनक नहीं पाई गई है, सामुदायिक शौचालय निर्माण का कार्य अधूरा पाया गया है, पंचायत भवन निर्माण बाराहेड़ की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं पाई गई है, सीमेंट कंक्रीट कार्य शमशानघाट की ओर कार्य पर निकाली गई समस्त राशि वसूली योग्य है, मुक्तिधाम बाराहेड़ का कार्य भी संतोषजनक नहीं पाया गया है, मुक्तिधाम हरिजन बस्ती बाराहेड़ का मौका स्थल पर कोई कार्य होना नहीं पाया गया, नाला निर्माण बाराहेड़ से बकनासा की ओर मौका स्थल पर कार्य होना नहीं पाया गया, सीसी रोड मेन रोड से अमृतपाल के घर तक कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया है, शौचालय निर्माण श्रीमती रामबेटी बेदा बाबूलाल रजक का कार्य भी संतोषजनक नहीं पाया गया, पुलिया निर्माण बाराहेड का कार्य मौका स्थल पर पाया गया है, जिसका प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई है, शमशान घाट बुद्धसिंह का पुरा का निर्माण कार्य मौका स्थल पर गिरा हुआ पाया गया है, खेल मैदान बुद्ध सिंह के पुरा का निर्माण कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया है।
इसलिए बेताल सिंह कौरव सचिव ग्राम पंचायत बाराहेड़़ द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों की जांच कराई गई जिसमें कुल 13 निर्माण कार्यों की जांच की गई जिसमें कुछ निर्माण कार्य संतोषजनक नहीं पाए गए एवं कुछ निर्माण कार्यों की राशि आहरण की गई है, लेकिन मौका स्थल पर कोई निर्माण कार्य होना नहीं पाया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया बेताल सिंह कौरव सचिव को दोषी मानते हुए ग्राम पंचायत में प्राक्कलन के अनुसार कार्य न कराकर नियम विरुद्ध तरीके से कार्य कराए जाने के आधार पर बेताल सिंह कौरव सचिव ग्राम पंचायत बाराहेड़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत गोहद नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होता रहेगा।