भिण्ड, 17 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश भिण्ड ने चार साल पहले ग्राम महदवा में हुई चोरी और मारपीट के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी सतीश राजावत को 10 साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने कहा कि आरोपी ने घर में घुसकर लूटपाट की और फरियादी पर जानलेवा हमला भी किया।
जानकारी के अनुसार, घटना 16 जनवरी 2021 की रात लगभग 1:30 बजे की है। फरियादी अपने परिवार के साथ सो रहा था, तभी उसकी पत्नी को घर में खटर-पटर की आवाज सुनाई दी। जब पति उठकर देखने गया, तो उसने देखा कि गांव का ही सतीश राजावत अलमारी का ताला तोड़कर 15 हजार रुपए नकद, दो सोने की अंगूठियां, एक सोने की जंजीर, झुमकी और मोबाइल लेकर भाग रहा है। जब फरियादी ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, तो आरोपी ने लोहे की वस्तु से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह फरियादी ने थाना रौन में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 458, 394 भादवि एवं 11/13 एमपीडीव्हीपीके एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन ने सात साक्षियों के बयान प्रस्तुत किए, जो सब विश्वसनीय पाए गए। इसी आधार पर अदालत ने सतीश राजावत को दोषी मानकर सजा सुनाई।







