एकीकृत शामावि गेंथरी का माध्यमिक शिक्षक निलंबित

– पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना पर की कार्रवाई

भिण्ड, 25 सितम्बर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भिण्ड ने पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना करने पर एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय गेंथरी के माध्यमिक शिक्षक संजीव गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि माध्यमिक शिक्षक संजीव गुप्ता एकीकृत शामावि गेंथरी विकास खण्ड लहार को एसडीएम एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 11-लहार के आदेश 15 सितंबर द्वारा विधानसभा के भाग संख्या 231-गेंथरी के बीएलओ का दायित्व सौंपे जाने हेतु आदेश की प्रति तामील कराने के लिए विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी लहार को पाबंद किया गया था। गुप्ता द्वारा आदेश लेने से इंकार किया गया जिस पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी लहार द्वारा टीप अंकित कर व्यक्त किया गया है कि आदेश तामीली न होने से मूलत: वापिस किया जाता है। संजीव गुप्ता का उक्त कृत्य निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य, पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही तथा वरिष्ठों के आदेश की अव्हेलना होने से मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी विधानसभा क्षेत्र 11-लहार का कार्यालय नियत किया जाता है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।