– पीडिता को 25 हजार रुपए प्रतिकर सहायता देने का आदेश
ग्वालियर, 04 अगस्त। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम), त्रयोदशम जिला एवं अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जिला ग्वालियर श्रीमती वंदना राज पाण्डे की अदालत ने नाबालिग पीडिता से छेडखानी करने वाले आरोपी विवेक यादव उम्र 26 वर्ष निवासी लभेडपुरा, नाका चन्द्रबदनी जिला ग्वालियर एवं लालू साहू उर्फ कुनाल साहू उम्र 27 साल निवासी गली नं.4, नाका चंद्रबदनी झांसी रोड जिला ग्वालियर को धारा 354, 354क, 354घ, 506 (भाग-दो ) भादंसं एवं 11/12 पॉक्सो एक्ट में क्रमश: तीन वर्ष, दो-दो वर्ष, तीन वर्ष एवं दो वर्ष, 200-200 रुपए अर्थदण्ड एवं व्यतिक्रम में एक-एक माह के सश्रम कारवास से दण्डित किया है एवं पीडिता को 25 हजार रुपए प्रतिकर एवं सहायता राशि प्रदान करने हेतु आदेशित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार मिश्रा के अनुसार अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता ने 31 मई 2022 को थाना झांसी रोड में एक हस्तलिखित आवेदन पेश किया कि उनके मोहल्ले में रहने वाला विवेक यादव तथा उसका दोस्त लालू उर्फ कुनाल साहू एक साल से उसका पीछा कर रहे हैं, वह कहीं भी जाती है तो विवेक बिना नंबर की बुलट मोटर साइकिल से उसका पीछा करता है। 22 जून 2021 की दोपहर 1:30 बजे वह अपने दादा-दादी के घर के पास दुकान का सामान लेने बाजार गई थी, तो अभियुक्तगण बिना नंबर की मोटर साइकिल से आए और उसे मोटर साइकिल पर बैठने के लिए कहा, उसके मना करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे तो वह डर गई और उसने घर पर आकर नहीं बताया। 29 मई 2022 को वह अपने मोहल्ले में दोपहर तीन बजे घर से ट्यूशन गई थी तो अभियुक्तों ने बुरी नीयत से उसका बांया हाथ पकड लिया। वह चिल्लाई तो दोनों वहां से चले गए, दोपहर का समय होने से रास्ते में कोई भी नहीं था। फिर उसने घर आकर अपनी मम्मी को घटना के बारे में बताया कि पिछले एक साल से अभियुक्तगण उसका पीछा कर रहे हैं और आज विवेक ने ट्यूशन जाते समय रास्ते में उसका हाथ बुरी नीयत से पकड लिया, फिर उसके मम्मी-पापा ने अभियुक्त के घर पर जाकर बताया कि अभियुक्तगण ऐसा कर रहे हैं, आज फिर लालू साहू उसके घर के आस-पास घूम रहा था, उसके मम्मी-पापा के समझाने के बाद भी नहीं मान रहे हैं, दोनों पीछा कर रहे हैं। पीडिता ने अभियुक्तो के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का निवेदन किया। पीडिता के लिखित आवेदन के आधार पर थाना झांसी रोड में अपराध क्र.276/2022 दर्ज किया गया, घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया, पीडिता तथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए, पीडिता के उम्र के दस्तावेज प्राप्त कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपियों को दोषसिद्ध किया है।