– न्यायालय ने सभी पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया
भिण्ड, 12 जुलाई। सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त और डकैती की साजिश रचने वाले चार आरोपियों को चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक उत्तम सिंह राजपूत ने की।
अभियोजन की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 सितंबर 2017 को देहात थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव को सूचना मिली थी कि ग्राम डिडीकलां के पास पुलिया बाबा स्थान पर कुछ लोग अवैध हथियारों की डील कर बडी डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर चारों बदमाशों को मौके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी गुड्डू उर्फ जयवीर पुत्र माना सिंह भदौरिया निवासी ग्राम मानहड थाना गोरमी के कब्जे से 8 कट्टे, एक अधिया, 10 जिंदा राउण्ड, संजय उर्फ सुरजीत उर्फ सज्जन पुत्र महाजन सिकलीगर निवासी शिवनगर कॉलोनी थाना कोतवाली फर्रुखाबाद (उप्र) के पास से 10 कट्टे, 7 राउण्ड, किशोर सिंह पुत्र नरसिंह सिकलीगर निवासी ग्राम धूलभूल थाना सचेडी जिला कानपुर (उप्र) के पास से सात कट्टे तथा इशान खान पुत्र फिरोज खान निवासी गोल मार्केट भिण्ड के कब्जे से 8 कट्टे एवं 3 राउण्ड जब्त किए गए थे। इन हथियारों को पुलिस ने जब्त कर आरोपियों को दाखिल हवालात कर अपराध क्र.459/2017 में आयुध अधिनियम की धारा 25(1-ख)(क) और एमपी डकैत गिरोह नियंत्रण अधिनियम (एमपीडीपीके एक्ट) की धारा 11/13 के तहत मामला दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने उक्त चारों को दोषी करार देते हुए चार-चार साल के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।