भिण्ड, 13 जून। कलेक्टर भिण्ड ने सहायक लेखाधिकारी तत्कालीन प्रभारी लेखाधिकारी जिला पंचायत भिण्ड चित्रा शिवहरे पर लगाए गए आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा बगैर किसी वैध संविदा अनुबंध के किए जा रहे कार्य से पृथक कर दिया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर कहा है कि सहायक लेखाधिकारी तत्कालीन प्रभारी लेखाधिकारी जिला पंचायत भिण्ड चित्रा शिवहरे के संबंध में प्राथमिक जांच में अनियमितता पाई गईं। जिसके संबंध में उनको कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर जबाव चाहा गया कि संविदा सेवा अनुबंध की कण्डिका 4 के तहत क्यों न उनके विरुद्ध काईवाई की जाए। शिवहरे द्वारा 24 जनवरी 2025 को इस संबंध में जबाव प्रस्तुत कर आरोपों से इंकार किया। शिवहरे द्वारा प्रस्तुत जबाब में आरोपों का समाधान नहीं होता है। चित्रा शिवहरे सहायक लेखाधिकारी (मनरेगा) जनपद पंचायत भिण्ड वर्तमान में किसी वैध संविदा अनुबंध के तहत कार्यरत नहीं है। उनके ऊपर लगाए गए आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा बगैर किसी वैध संविदा अनुबंध के किए जा रहे कार्य से पृथक किया जाता है।