– कलेक्टर ने शिकायतों के आधार पर जिले के 4 लोकसेवा केन्द्रों पर 85 हजार का लगाया अर्थदण्ड
भिण्ड, 12 जून। कलेक्टर भिण्ड ने आदेश जारी कर कहा है कि जिला अंतर्गत नवीन चयनित ऑपरेटर द्वारा टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने उपरांत गत 27 मार्च से संचालित 11 लोकसेवा केन्द्रों के लोकसेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी से संपादित आरएफपी अनुबंध एवं शासन निर्देशों के पालन में आम जन एवं आवेदकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए एवं विगत माह में लोकसेवा केन्द्रों की लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों, कलेक्टर भिण्ड, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अटेर, तहसीलदार भिण्ड शहरी के औचक निरीक्षण एवं जांच प्रतिवेदन तथा प्राप्त सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के आधार पर जिले के 4 लोकसेवा केन्द्रों (भिण्ड शहरी, भिण्ड ग्रामीण, अटेर, मिहोना) पर कुल 85 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया है, इसके उपरांत भी अन्य केन्द्रों की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं एवं केन्द्रों पर आम जन की सुविधा के दृष्टिकोण से सुधार नहीं होना पाया गया है। इस हेतु लोकसेवा केन्द्रों को आरएफपी अनुबंध अनुसार लोकसेवा केन्द्रों के संचालन हेतु निर्देशित किया है।
कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने निर्देशित कर कहा है कि लोकसेवा केन्द्र में भीड संचालन हेतु टोकन व्यवस्था, डिस्प्ले के साथ केन्द्र में सुनिश्चित करेंगे। केन्द्र में आवेदकों की संख्या अधिक होने पर व्यवस्थित संचालन एवं सभी आवेदकों के आवेदन दर्ज हों, पालन ना करने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। लोकसेवा केन्द्र के मैनपावर की बायोमेट्रिक अटेंडेंस हेतु आवश्यक व्यवस्था करेंगे, आरएफपी में निहित प्रावधान अनुसार उपरोक्त का पालन ना करने पर पांच हजार रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। लोकसेवा केन्द्र का संचालन प्रत्येक सप्ताह 6 दिवस करेंगे (प्रत्येक शनिवार को केन्द्र कार्यरत रहेंगे) ऐसा नहीं करने पर 15 हजार रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। उपरोक्त श्रेणी अनुसार लोकसेवा केन्द्र पर काउंटर्स का संचालन करना सुनिश्चित करेंगे, नियमानुसार काउंटर कार्यरत ना होने पर पांच हजार रुपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
निहित प्रावधान अनुसार कार्य दिवस में लोकसेवा केन्द्र का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक किया जाएगा (लोकसेवा प्रबंधन विभाग केन्द्रों के समय सीमा में आवश्यकता अनुसार बदलाव कर सकता है, पूर्व सूचना देकर) पालन ना करने पर 10 हजार रुपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। लोकसेवा केन्द्र परिसर में साफ सफाई रखेंगे, पालन ना करने पर 500 रुपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। लोकसेवा केन्द्र में आवेदक को आवेदन दर्ज करने उपरांत आवेदक को स्वच्छ पेज पर रशीद उपलब्ध करवाएंगे, स्वच्छ प्रति ना देने पर 500 रुपए का अर्थदण्ड, आवेदक को तत्काल रशीद ना देने, निर्धारित शुल्क से ज्यादा लेने (ओवर चार्जिंग) पर केन्द्र परिसर का अनाधिकृत उपयोग मानते हुए 25 हजार रुपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा।
लोकसेवा केन्द्रों को लोकसेवा प्रबंधन विभाग/ जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी द्वारा हैण्ड ओवर के समय प्रदान की गई सामग्री (टेबल, कुर्सी, टीवी, लैपटॉप, प्रिंटर आदि) रख-रखाव एवं संधारण तथा मेंटिनेंस की व्यवस्था लोकसेवा केन्द्र की है, पालन ना करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लोकसेवा केन्द्र में नियमानुसार सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था करेंगे, पालन नहीं करने पर आरएफपी में निहित प्रावधान अनुसार 10 हजार रुपए पेनल्टी लगाई जाएगी। लोकसेवा केन्द्र में नियमानुसार महिला स्टाफ कार्यरत रहे, पालन नहीं करने पर आरएफपी में निहित प्रावधान 15 हजार रुपए अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। संचालक लोकसेवा केन्द्र समस्त कार्यालयीन आदेश 28 मई के अनुसार तथा आरएफपी में निहित प्रावधान अनुसार आम जन की सुविधा हेतु लोकसेवा केन्द्र पर पीआरओ डेस्क की स्थापना करना सुनिश्चित करेंगे एवं लोकसेवा केन्द्र पर सिर्फ अधिकृत स्टाफ ही रहे इस हेतु उनको यूनिफार्म, आईडी कार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अनाधिकृत व्यक्तियों को केन्द्र में प्रवेश नहीं देंगे, काउंटर पर ऑपरेटर के नाम की प्लेट रखना सुनिश्चित करेंगे, उपरोक्त सभी दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। लोकसेवा केन्द्र में आवेदन दर्ज होने उपरांत संबंधित केन्द्र कार्यालयीन पत्र 30 मई के क्रम में केन्द्र पर विभाग वार डाक रजिस्टर संधारित करते हुए स्वयं आवेदन फार्म पदाभिहित अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे एवं किसी भी स्थिति में आवेदक को मूल प्रति नहीं देंगे।