-कलेक्टर ने किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
भिण्ड, 17 मई। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने जनसामान्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनयम अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर कहा है कि जिला भिण्ड में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भूसा एवं तूरी का वृहत स्तर पर संग्रहण किया जा रहा है। ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए की भूसा एवं तूरी में आग लगने के कारण जान-माल की क्षति होने की संभावना है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भिण्ड संजीव कुमार श्रीवास्तव ने जनसामान्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनयम 2005 की धारा 30 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है कि जिला भिण्ड में भूसा एवं तूरी तथा अन्य कृषि उत्सर्जित अपशिष्ट जो कि ज्वलनशील प्रकृति के हों, के संग्रहण स्थल का कुल क्षेत्रफल एक हजार वर्ग मीटर से अधिक होने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा समुचित अग्निशामक संसाधनों जिसमें न्यूनतम पांच हजार लीटर क्षमता का पानी का एक पम्प युक्त टैंकर एवं आवश्यक लंबाई का पाइप की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा। समस्त प्रकार के भूसा एवं तूरी तथा अन्य कृषि उत्सर्जित अपशिष्ट जो कि ज्वलनशील प्रकृति के हों, के संग्रहण स्थल की जानकारी संबंधित व्यापारी द्वारा क्षेत्र के तहसीलदार को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। संबंधित तहसीलदार ऐसे समस्त संग्रहण स्थलों की एक पंजी संधारित करेंगे एवं समय-समय पर स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। उपरोक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरुद्ध समुचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।