दो सह आरोपियों को दो-दो वर्ष का कठोर कारावास
ग्वालियर, 08 अप्रैल। अनन्यत: विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश जिला ग्वालियर श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय की अदालत ने नाबालिग अभियोक्त्री के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपीग विकास प्रजापति उम्र 43 वर्ष, निवासी बिचपुरी, जिला आगरा को धारा 376(2)एन भादंसं, 376(3) भादंसं एवं 5एल/6 भादंसं में 20-20 वर्ष के कठोर कारावास तथा धारा 366 भादंसं में 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं धारा 323 भादंसं में एक वर्ष के साधारण कारावास एवं प्रत्येक धारा में 200-200 रुपए अर्थदण्ड, आरोपीगण मोनू रायकवार एवं प्रियंका रायकवार को धारा 344 भादंसं में दो-दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 200-200 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि पीडि़ता की मां ने दो मई 2022 को थाना मुरार में उसकी बेटी उम्र 14 वर्ष को सुबह 11 बजे घर से बिना बताए जाने और किसी अज्ञात व्यक्तिद्वारा ले जाने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई। मां की रिपोर्ट के आधार पर थाना मुरार में धारा 363 भादंसं तथा गुम इंसान क्र.72/2022 दर्ज की गई थी। पीडि़ता को 31 जनवरी 2023 को थाना मुरार में उसके नाना द्वारा पेश किया गया। पीडि़ता ने अपने कथनों में बताया कि अभियुक्त विकास शराब पीकर उसकी मां के सामने उसके साथ गलत काम करता था और दो मई 2022 को उसे गाडी में डालकर ले जाने तथा चिल्लाने पर चाकू से गला काटकर जान से खत्म करने की धमकी देकर एक कमरे में बंद कर देने व अभियुक्त विकास द्वारा 4-5 बार जबरदस्ती गलत काम करने के संबंध में कथन किए। पीडि़ता की मां की रिपोर्ट के आधार पर थाना मुरार पर अपराध क्र.388/2022 अंतर्गत धारा 363 भादंसं तथा गुमइंसान क्र.72/2022 भी दर्ज किया गया। पीडि़ता का मेडिकल परीक्षण कराया जाकर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन की साक्ष्य से सहमत होकर आरोपियों को सजा सुनाई है।