आईजी ने समिति की बैठक लेकर हॉस्टल के संचालन के संबंध में दिए दिशा निर्देश
ग्वालियर में पुलिस कर्मियों के बालकों के लिए तैयार किया गया है 148 बैडेड हॉस्टल
ग्वालियर, 02 अप्रैल। पुलिस मुख्यालय भोपाल केन्द्रीय कल्याण निधि द्वारा भोपाल, इन्दौर एवं ग्वालियर में पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की उच्च अध्ययन हेतु इच्छुक बालक-बालिकाओं के लिए हॉस्टल बनाए गए हैं। ग्वालियर में स्थित हॉस्टल के संचालन समिति का अध्यक्ष पुलिस महानिरीक्षक ग्वालियर जोन, उपाध्यक्ष सेनानी 14वी वाहिनी ग्वालियर तथा सदस्यगण पुलिस अधीक्षक ग्वालियर, सेनानी दूसरी वाहिनी एवं 13वी वाहिनीको बनाया गया है, संचालन समिति में सचिव उप सेनानी या सहायक सेनानी को बनाया गया है। ग्वालियर में तैयार किए गए छात्रावास के सफल संचालन हेतु आईजी ग्वालियर जोन कार्यालय में पुलिस महानिरीक्षक अरविन्द सक्सेना की अध्यक्षता में समिति की बैठक आयोजित की गई। जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह, सेनानी दूसरी वाहिनी आरके सगर, सेनानी 14वी वाहिनी डॉ. शिवदयाल सिंह, असिस्टेंट कमाण्डेंट दिलीप छारी, असिस्टेंट कमाण्डेंट राकेश गुप्ता, रक्षित निरीक्षक ग्वालियर रणजीत सिंह सिकरवार, कंपनी कमाण्डर राकेश शर्मा उपस्थित रहे।
बैठक में पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए बनाए गए छात्रावास के संचालन के संबंध में चर्चा की गई। जिसमें पुलिस महानिरीक्षक अरविन्द सक्सेना ने कहा कि ग्वालियर में तैयार किए गए हॉस्टल का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे इसका पुलिस कर्मियों के बच्चे लाभ उठा सकें। इन छात्रावासों के संचालन, नियम, शुल्क और अन्य संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इन छात्रावासों में पुलिस कर्मियों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए रहने की सुविधा मिलेगी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि उन्हें पारिवारिक माहौल मिल सके।
ग्वालियर जिले में प्रारंभ किए गए उक्त हॉस्टल में आरक्षक से निरीक्षक स्तर के पुलिस कर्मियों के बालकों जिनकी आयु 18 वर्ष से 26 वर्ष तक है, उनके लिए हॉस्टल सुविधा प्रारंभ की गई है। जिन पुलिस कर्मियों के बालक अन्य जिलों से ग्वालियर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा या अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं उन्हे प्रवेश दिया जाएगा। ग्वालियर में 148 बैडेड हॉस्टल तैयार किया गया है जिसमें केंटीन सुविधा भी रहेगी।
छात्रावास में प्रवेश की पात्रता
पुलिस कर्मचारियों के 11वीं कक्षा से स्नातकोत्तर तक के बालकों को छात्रावास में रहने की पात्रता होगी, परंतु अधिकतम उम्र सीमा 26 वर्ष होगी। नवीन भर्ती महिला/ पुरुष कर्मचारियों की सगे भाइयों को भी 11वीं कक्षा से छात्रावास में रहने की पात्रता होगी, परंतु रक्त संबंध के अतिरिक्त किसी अन्य रिश्तेदार को पात्रता नहीं होगी। 11वीं कक्षा के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु एक वर्ष के ड्राप अवधि हेतु भी पात्रता होगी, किन्तु उससे अधिक ड्राप लेने पर पात्रता नहीं होगी। स्नातकोत्तर कोर्स के पश्चात यदि बालक उच्च शिक्षा/ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु छात्रावास में रहना चाहता है तो स्थान की उपलब्धता के आधार पर छात्रावास में रहने की अनुमति दी जा सकती है। हॉस्टल में प्रवेश हेतु भरे जाने वाले आवेदन-पत्र में अभ्यार्थी की शैक्षणिक संस्थान/ कोचिंग का नाम तथा शिक्षा/ कोचिंग का विवरण भरना होगा व उपरोक्त के प्रमाण में शिक्षण संस्थान/ कोचिंग संस्थान का प्रवेश पत्र भी संलग्न करना होगा।