बाइक चोरी करने वाले आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास

रायसेन, 25 नवम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील सिलवानी, जिला रायसेन के न्यायालय ने फाटक का ताला तोडकर मोटर साइकिल चोरी करने वाले आरोपी छोटू उर्फ छोटेलाल पुत्र कारेलाल उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सांईखेडा सिलवानी को धारा 457, 380 भादंवि में दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी तहसील सिलवानी राजेन्द्र कुमार वर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी देवेन्द्र ने आरक्षी केन्द्र सिलवानी में इस आशय का लेखीय आवेदन दिया कि 16 नवंबर 2021 की रात में उसने अपनी प्लेटिना बजाज मोटर साइकिल को घर के अंदर ढालिया में रख दी एवं उसकी चाबी भी गाडी में लगी थी, उसके घर के आंगन के सामने फाटक में ताला डला हुआ था और वह घर पर खाना खाकर रात्रि आठ-नौ बजे सो गया था, जब सुबह उसकी नींद खुली तो मोटर साइकिल उसके ढालिया में नहीं दिखी, उसने अपने घर में लडके राजेन्द्र, राजकर व पत्नी को यह बात बताई, उन सबने मिलकर मोटर साइकिल को आस-पास देखा पर नहीं मिली, कोई अज्ञात चोर उसके घर के अंदर ढालिया में खडी उसकी बाइक को बाहर के फाटक में लगा ताला तोडकर घर में घुसकर चुरा ले गया। तत्पश्चात फरियादी की उक्त लेखीय रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र सिलवानी में आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संदेह के आधार पर आरोपी से पूछताछ की गई, जिसमें उनके मेमो कथन में अपराध कारित करना बताया गया। बाद में आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं अन्वेषण पूरा होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय ने अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए आरोपी को धारा 457, 380 भादंवि में दोषी पाते हुए प्रत्येक धारा में दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।