भिण्ड, 24 नवम्बर। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों से गाली गलौज, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने फरियादियों की रिपोर्ट कुल 10 आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिए हैं।
जानकारी के अनुसार बरोही थाना पुलिस को फरियादी श्रीकृष्ण पुत्र शौकीन नरवरिया उम्र 27 साल निवासी ग्राम पीपरी ने बताया कि शुक्रवार की सुबह खेत में से ट्रेक्टर निकालने की बात कहने पर आरोपी राजेश उर्फ राजू नरवरिया ने गांव में यदुनाथ नरवरिया के मकान के सामने उसका रास्ता रोक कर गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 323, 294, 506 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
वहीं शहर कोतवाली थाना पुलिस को फरियादी दिनेश पुत्र रामदास जैन उम्र 39 साल निवासी पेंच नं.एक आदर्श कॉलोनी भिण्ड ने बताया कि गुरुवार की रात्रि में उधारी के लेन-देन पर से आरोपीगण राजू भदौरिया एवं प्रशांत शर्मा ने उसके घर के सामने गाली गलौज किया। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। गोरमी थाना पुलिस को फरियादी मुकेश पुत्र मेहताब सिंह तोमर उम्र 24 साल निवासी वार्ड क्र.आठ गोरमी ने बताया कि आरोपी मनोज ओझा निवासी वार्ड क्र.एक गोरमी ने उससे कुटरोली मोड कचनाव रोड पर मोटर साइकिल रोकने के लिए कहा, जब फरियादी ने बाइक नहीं रोकी तो आरोपी ने उसे घेर कर गाली गलौज किया। उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके सिर में डण्डा मार दिया, जिससे उसे चोट आई है। आरोपी फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 427, 323, 294, 506 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। रौन थाना पुलिस को फरियादिया आराधना पत्नी बब्लू दौहरे उम्र 28 साल निवासी ग्राम अहरौली ने बताया कि घरलू विवाद को लेकर उसके पति बबलू पुत्र मंगल दौहरे ने गाली गलौज किया। जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो उसके पति ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 323, 294, 506 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। आलमपुर थाना पुलिस को फरियादिया किशोरी पत्नी सुरेश प्रजापति उम्र 27 साल निवासी ग्राम अरुषी ने बताया कि खाना देने की बात पर से आरोपी कमलेश पुत्र नारयण दास प्रजापति ने उसके घर में गाली गलौज किया। जब फरियादिया ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 323, 294, 506 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। दबोह थाना पुलिस को फरियादी नीरज पुत्र कैलाश नारयण शिवहरे उम्र 27 साल निवासी दतिया, हाल गायत्री नगर दबोह ने बताया कि हजरी तिराहा पर स्थित शराब के ठेके पर आरोपीगण संदीप बरसेना, अंशुल दोहरे, छोटू परिहार, मुन्ना जाटव निवासीगण कस्वा दबोह एवं संदीप दोहरे निवासी ग्राम पन्नापुरा आए और शराब लेने के बाद रुपए कम दिए तो फरियादी ने पूरे रुपए देने को कहा, इसी बात पर से आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट कर दी और जान से मारने की धमकी दे डाली। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 506, 34 भादंवि के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।