सागर, 24 नवम्बर। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश जिला-सागर श्रीमती ज्योति मिश्रा की अदालत ने बालिका के साथ छेडखानी करने वाले आरोपी हल्ले लडिया उर्फ राजा को दोषी करार देते हुए धारा 354 भादंवि के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 1500 रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज पटैल ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता (पीडिता) ने पांच मार्च 2022 को थाना जैसीनगर में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि तीन मार्च की रात्रि 12 बजे की बात है, वह घर के बाहर निस्तार के लिऐ गई थी कि अभियुक्त हल्ले लडिया उर्फ राजा वहां पहले से खडा था, जो उसका हाथ बुरी नियत से पकड कर खींचने लगा तो वह चिल्लाई, आवाज सुनकर उसकी मां आ गई, तो हल्ले उसकी मां को गालियां देते हुए वहां से भाग गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना जैसीनगर पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 354 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।