भिण्ड, 02 नवम्बर। जिला दण्डाधिकारी और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर से आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)बी में निहित प्रावधानों का प्रयोग करते हुए जिले के पांच शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।
इनमें शस्त्र लाइसेंसी रामेन्द्र पुत्र त्रिलोक गुर्जर निवासी ग्राम गुतौर थाना मेहगांव, पिंटू उर्फ महेन्द्र प्रताप पुत्र दर्शन सिंह राजपूत निवासी ग्राम कैरोली थाना मौ, शिवकुमार पुत्र दयाल सिंह परिहार निवासी ग्राम धौनपुरा थाना लहार, जयवीर सिंह पुत्र जगमोहन सिंह राजपूत निवासी ग्राम लहारा थाना अमायन, बृजेन्द्र सिंह पुत्र हाकिम सिंह सिकरवार निवासी ग्राम परघेना थाना अमायन जिला भिण्ड के नाम शस्त्र लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उक्त पांचों व्यक्तियों के विरुद्ध लोगों को धमकाने, हत्या करने, आम्र्स लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन, शस्त्रों का बिना किसी उद्देश्य के प्रदर्शन कर समाज में भय बनाने की कोशिश की गई थी, इनके विरुद्ध थानों में भी प्रकरण दर्ज हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रतिवेदन पर कर्रवाई करते हुए पांचों व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। इस आदेश के प्रभावी रहने तक शस्त्र एम्यूनेशन जमा रखा जाएगा।