शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर मारपीट करने वाले चार आरोपियों की जमानत निरस्त

रायसेन, 30 अक्टूबर। जेएमएफसी बरेली जयकुमार जैन के न्यायालय ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर मारपीट करने वाले आरोपीगण वकील उर्फ गोविन्द सिंह पुत्र रामरतन ठाकुर उम्र 35 वर्ष, दीपक पुत्र देवीसिंह ठाकुर उम्र 22 वर्ष, प्रदीप पुत्र जसवंत सिंह ठाकुर उम्र 24 वर्ष तथा नीलेश पुत्र रामसिंह ठाकुर उम्र 30 वर्ष निवासीगण सेमरीघाट, थाना बरेली का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना बरेली में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम दिमाडा में विद्युत विभाग का सब स्टेशन है। वहां धर्मेन्द्र द्विवेदी सब स्टेशन आपॅरेटर के पद पर 28 सितंबर 2023 को शाम चार बजे से रात्रि 12 बजे तक ड्यूटी पर पदस्थ थे। रात्रि 9.20 बजे मरीघाट के प्रदीप ठाकुर के मोबाईल से धर्मेन्द्र द्विवेदी के पास फोन आया। फोन पर प्रदीप ठाकुर वकील ठाकुर, दीपक ठाकुर व नीलेश ठाकुर ने गाली गलौच की और कहने लगे अभी खेत की बिजली चालू करो, धर्मेन्द्र द्विवेदी ने कहा कि शाम छह बजे से 10 बजे तक खेत की सप्लाई शासन नियमानुसार बंद रहती है, तो वकील ठाकुर ने कहा कि मैं अपने साथियों के साथ तुझे वहीं मारने आ रहा हूं। तभी 10 मिनट बाद प्रदीप ठाकुर, वकील ठाकुर, दीपक ठाकुर व नीलेश ठाकुर सब स्टेशन आपरेटर धर्मेन्द्र द्विवेदी को मारने के लिए लकडी के लाठी व लोहे की रॉड लेकर आए, जिससे शासकीय संपत्ति खिडकी व दरवाजे तोडे की, फिर धर्मेन्द्र द्विवेदी को लाठी व लोहे की रॉड से वकील ठाकुर व उसके साथियों ने हमला किया। तभी दिमाडा गांव के लोग आ गए। गांव के लोगों की संख्या देख आरोपीगण भाग गए। भागते भागते बोले धर्मेन्द्र आज तू जिन्दा बच गया है, कभी अकेले में मिल गया तो तुझे जमीन में गाढ देंगे, किसी को लाश का पता भी नहीं चलेगा। उक्त रिपोर्ट पर थाना बरेली पुलिस ने अपराध क्र. 677/2023 धारा 353, 294, 427, 506, 34 भादंवि कायम कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां आरोपीगण ने जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। प्रकरण में शासन की ओर से एडीपीओ सुनील कुमार नागा ने जमानत आवेदन का विरोध किया। न्यायालय ने आरोपीगण वकील ठाकुर, दीपक ठाकुर, प्रदीप ठाकुर तथा नीलेश ठाकुर का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया है।