सात आदतन अपराधियों को तीन माह एवं एक को एक साल के लिए जिला बदर के आदेश

भिण्ड, 18 अक्टूबर। जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड के प्रस्ताव पर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सात आदतन अपराधियों को तीन माह एवं एक आदतन अपराधी को एक साल की अवधि के लिए जिला बदर किया है। इन आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीबद्ध हैं।
जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने आदतन अपराधी कृपासिंह पुत्र मेहताब सिंह राजपूत निवासी कौंध की मडैया थाना रौन, शिम्पी उर्फ राजकुमार पुत्र धर्मसिंह गुर्जर निवासी पुराने बस स्टेण्ड के पास मेहगांव थाना मेहगांव, नेता उर्फ नेतराम पुत्र रामरतन जाटव उम्र 35 साल निवासी हरीराम पुरा थाना मालनपुर, दीपू पुत्र इन्द्रविक्रम चौहान निवासी मछण्ड थाना रौन, रामलखन उर्फ लाखन सिंह उर्फ लखना पुत्र पुलंदर गुर्जर निवासी चिमलन का पुरा थाना गोहद, पिंका उर्फ राजीव पुत्र अनुरुद्ध सिंह यादव निवासी ग्राम रूर थाना ऊमरी, करेले उर्फ धीरेन्द्र सिंह राजपूत पुत्र भागीरथ राजपूत निवासी लहारा थाना अमायन को तीन माह की अवधि के लिए एवं अमित दीक्षित पुत्र संतोष दीक्षित निवासी मछण्ड थाना रौन को एक साल की अवधि के लिए जिला बदर किया है। इन आदतन अपराधियों पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3, सहपठित धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्रवाई की है।
आदतन अपराधी की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने आदतन अपराधी को आदेशित किया है कि वे जिला भिण्ड एवं उसके निकटतम जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से नियत अवधि के लिए बाहर जाने के निर्देश दिए और बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलों की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने कहा कि वर्णित जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के पश्चात प्रति माह रजिस्टर्ड डाक से जिला दण्डाधिकारी न्यायालय एवं संबंधित थाने को अपने निवास स्थान की सूचना आवश्यक रूप से देगा।