ग्वालियर, 18 अक्टूबर। न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला ग्वालियर सीएस शैयाम की अदालत ने तेज व लापरवाही पूर्वक बस चलाकर टक्कर मारकर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी सतीश पुत्र शिरोमण सिंह उम्र 41 वर्ष निवासी ग्राम सलमपुरा, थाना मौ, जिला भिण्ड को धारा 279, 304ए भादंसं के तहत दोषसिद्ध अपराध में क्रमश: छह माह एवं एक वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 एवं एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मुरारी गुप्ता ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सूचनाकर्ता (फरियादी) रामनरेश जाटव निवासी नल्ले के पास, फूटी कॉलोनी, ग्वालियर 25 मार्च 2018 को सुबह करीब नौ बजे अपने चाचा कोकसिंह के साथ छोटेलाल की दुकान फूटी कॉलोनी से सामान खरीदकर अपने घर की तरफ पैदल-पैदल जा रहे थे, तभी कलारी चौराहे की तरफ से आ रही बस क्र. एम.पी.13 सी.4939 के चालक ने बस को बडी तेजी व लापरवाही पूर्वक चलाकर उसके चाचा कोकसिंह को सामने से टक्कर मार दी, जिससे कोकसिंह के सिर, पीठ, दाहिने हाथ के कंधे में चोट होकर खून निकलने लगा और जमीन पर गिर गए, बस चालक बस को भगा ले गया, घटना स्थल से कोकसिंह को सीधे मुरार अस्पताल ले गए, जहां से जेएएच अस्पताल में रैफर कर दिया, किंतु इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उक्त शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर मृतक का पीएम कराया गया। घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार कर नक्शा पंचनामा बनाया गया। घटना स्थल से वाहन को जब्त किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर पंचनामा तैयार किया गया। सूचनाकर्ता एवं चक्षुदर्शी साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए। बाद अनुसंधान की समग्र कार्रवाई अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को कारावास एवं जुर्माने के दण्डादेश से दण्डित किया है।