न्यायालय ने आरोपी पर पांच हजार का जुर्माना भी लगाया
सागर, 12 अक्टूबर। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर श्रीमती ज्योति मिश्रा की अदालत ने नाबालिग को भगा ले जान और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी मोहम्मद अजीम गाड़ा को दोषी करार देते हुए पाक्सो एक्ट की धारा 5(एल)/6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। न्यायालय ने बालिका को क्षतिपूर्ति के रूप में युक्तियुक्त प्रतिकर चार लाख रुपए दिए जाने का आदेश भी दिया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज पटैल ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता (पीडि़ता के पिता) ने थाना मकरोनिया में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि पीडि़ता 27 फरवरी 2021 के सुबह 8:30 बजे से लपता है। 10 अप्रैल 2021 को दस्तयाब होने पर पीडि़ता ने अपने कथन में आरोपी द्वार उसे विशाखापट्टनम ले जाकर किराए के कमरे में रख कर शारीरिक संबंध बनाए जाने के बारे में बताया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना मकरोनिया पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 363, 366, 376(2)(एन), 344 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षक अधिनियम 2012 की धारा 5(एल), सहपठित धारा 6, 5(जे)(आईआई), सहपठित धारा 6 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।