शा. कन्या शाला मेहगांव विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर आयोजित
भिण्ड, 29 सितम्बर। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुरभि मिश्रा के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/ सचिव भिण्ड हिमांशु कौशल के मार्गदर्शन में शुक्रवार को न्यायाधीश मेहगांव राकेश कुमार कुशवाह की अध्यक्षता में शा. कन्या शाला विद्यालय मेहगांव में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास भदौरिया, रामहरी शर्मा, पंकज सेंथिया, दिलीप चैधरी, गिरजेश सेंथिया, शैलेन्द्र सिंह भदौरिया आदि अधिवक्तागण एवं विद्यालय के अध्यापकगण, समस्त छात्राएं एवं न्यायालयीन कर्मचारी देवेन्द्र भारद्वाज भी उपस्थित रहे।
शिविर में विद्यालय के समस्त छात्र-छात्राओं को नालसा की बालकों के लिए मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं योजना 2015 के अंतर्गतं बाल अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इसके अलावा बालकों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे बालक जो कानून के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं, उनके मामलों का पृथक से ट्रायल किशोर न्याय बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिससे कि वह सामान्य न्यायालयों में आने वाले आपराधिक प्रकृति के व्यक्तियों से दूर रहें तथा उन्हें मैत्रीपूर्ण तरीके से न्याय उपलब्ध कराया जा सके।
न्यायाधीश ने विधिक सहायता के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि ऐसे बालक जिन्होंने कानून के विरुद्ध कोई कृत्य किया है वह ‘धारा 12’ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु पात्र है, जिसका लाभ वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय भिण्ड एवं तहसील विधिक सेवा समिति मेहगांव में उपस्थित होकर/ पत्र के माध्यम से अथवा किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष नि:शुल्क विधिक सहायता की मांग कर प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बच्चों को गुड टच एवं बेड टच के बारें में विस्तारपूर्वक समझाया एवं उनके साथ किसी भी प्रकार की ऐसी घटना होने पर तुरंत अपने अध्यापक एवं अपने परिवारजन को उसके बारें में अवगत कराने हेतु भी समझाया गया। इसके साथ ही सभी बच्चों को चाईल्ड हेल्प लाईन नं.1098 के संबंध में भी जानकारी दी गई एवं बच्चों के द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में व्याख्यान किया गया।