भिण्ड, 24 जुलाई। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिण्ड सुरभि मिश्रा के आदेशानुसार एवं जिला न्यायाधीश/सचिव जिविसेप्रा भिण्ड हिमांशु कौशल के मार्गदर्शन में पॉस्को एक्ट 2012 (वाणिज्यिक यौन शोषण पीडितों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015) के संबंध में वनस्टॉप सेंटर भिण्ड में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में न्यायाधीश भिण्ड चन्द्रशेखर राठौर ने उपस्थित जनों को महिलाओं का वाणिज्यिक यौन शोषण, घरेलू-हिंसा, पॉक्सों आदि विषयों पर जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को उनके ऊपर हो रही, किसी भी प्रकार की हिंसा को सहकर समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि निडर होकर न्याययोचित तरीके से अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहिए, इसके साथ ही समाज में किसी अन्य महिला के साथ हो रही हिंसा के विरुद्ध भी आवाज उठाते हुए पीडिता को सही मार्गदर्शन प्रदाय करते हुए उसकी हर संभव मदद करनी चाहिए तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से उस महिला को उचित न्याय प्राप्त करने हेतु जागरुक करना चाहिए। उन्होंने वनस्टॉप सेंटर परिसर का निरीक्षण कर मिल रही मूलभूत सुविधाओं का जायजा भी लिया।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे ने उपस्थित जनों को बताया कि महिलाए तथा बच्चे नियमानुसार नि:शुल्क विधिक सहायता की पात्रता रखते हैं, जिसका लाभ वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर/ पत्र के माध्यम से या टोल फ्री नं.15100 पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम में वन स्टॉप सेंटर का स्टाफ एवं पीएलही भिण्ड पानसिंह उपस्थित रहे।