कोरोना गाइड लाईन को दृष्टिगत बुढ़वा मंगल पर दंदरौआ में आयोजित होने वाला मेला स्थगित

मप्र शासन ने जारी किया आदेश, उल्लंघन करने वालों पर होगी 188 की कार्रवाई

भिण्ड, 07 सितम्बर। दंदरौआ धाम में बुढ़वा मंगल पर होने वाले आयोजन/ मेले आदि को कोरोना गाइड लाइन को दृष्टिगत रखते हुए स्थगित किए जाने हेतु प्रशासनिक निर्णय लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत द कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने जानकारी देते हुए बताया कि मप्र शासन गृह विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के एक सितंबर 2021 से राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के यथावत रखा गया है, जिसके अनुसार सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन/ मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित किया गया है। सभी धार्मिक/ पूजा स्थल (ईदगाह को छोड़कर) में स्थान की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए एक समय में अधिकतम 50 व्यक्ति पूजा/ अर्चना कर सकेंगे। उक्त जारी निर्देशों के अनुक्रम में जारी कार्यालयीन आदेश दिनांक जिला अंतर्गत आयोजित होने वाले समस्त प्रकार के आयोजन/ मेले प्रतिबंधित किए गए हैं। उक्त प्रतिबंधित आदेश प्रभावशील होने के फलस्वरूप संज्ञान में आया है कि आगामी दिनों में बुढ़वा मंगल के दौरान दंदरौआधाम में प्रबंधक/ आयोजक द्वारा मेले आदि का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें लाखों की संख्या में श्रृद्धालु भाग लेते हैं, वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है तथा बुढ़ावा मंगल में आयोजित होने वाले आयोजन/ मेले में प्रदेश व अन्य राज्यों से आने वाले श्रृद्धालुओं में कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की प्रबल संभावना है।
इसलिए मप्र शासन गृह विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के दिशा निर्देशों के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जिला भिण्ड की तहसील मेहगांव में स्थित दंदरौआ धाम में बुढ़वा मंगल पर आयोजित होने वाले आयोजन/ मेले आदि को स्थगित किए जाने हेतु प्रशासनिक निर्णय लिया जाता है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के संबंध में जारी प्रोटोकॉल का पालन धार्मिक/ पूजा स्थल के प्रबंधन को कराना बंधनकारी होगा। यह आदेश भिण्ड जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक रूप से व्यक्तिश: तामील कराया जाना संभव नहीं है। इसलिए सार्वजनिक माध्यमों, इलैक्ट्रोनिक मीडिया एवं सामाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक जिला भिण्ड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला भिण्ड, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट समस्त जिला भिण्ड, मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त जिला भिण्ड अपने-अपने विभागीय माध्यमों से उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होकर अन्य आदेश तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत द कार्रवाई की जाएगी।