न्यायालय ने आरोपियों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया
सागर, 07 मार्च। विशेष न्यायाधीश सागर श्री अब्दुल्लाह अहमद की अदालत बोलेरो पिकअप से गांजे की तस्करी करने वाले आरोपीगण रामवीर सेन, जीतू कुशवाहा को स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8, सहपठित धारा 20(बी)(आईआई)(सी), आरोपी अखिलेश शिवहरे को स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8, सहपठित धारा 20(बी)(आईआई)(बी) एवं सहपठित धारा 29 के तहत ने दोषी करार देते हुए 13-13 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। विचारण के दौरान आरोपी प्रशांत राय की मृत्यु हो चुकी है एवं एक अन्य आरोपी दिलीप कुमार साहू के संबंध में अनुसंधान अभी लंबित है। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार कटारे ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भारत संघ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सब जोन मंदसौर के आसूचना अधिकारी को आठ सितंबर 2019 को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की नई महिन्द्रा बोलेरो पिकअप बिना नंबर की रामवीर सेन निवासी बड़ोनी, जिला दतिया द्वारा चलाई जा रही है और उस वाहन के बॉडी की कैविटी में पर्याप्त मात्रा में गांजा छुपाकर रखा हुआ है। उक्त वाहन नौ सितंबर 2019 को रात्रि करीब 11 बजे से 11:45 बजे के मध्य मालथौन टोल प्लाजा, सागर से गुजरेगा, जिसमें खलासी जीतू कुशवाहा निवासी-बड़ोनी जिला दतिया भी है। अधीक्षक मंदसौर द्वारा टीम का गठन किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सब जोन मंदसौर में पदस्थ अधिकारी आरक्षको सहित मालथौन टोल प्लाजा के लिए रवाना हुए। नौ सितंबर 2019 को रात्रि करीब 11:30 बजे दो स्वतंत्र गवाह के समक्ष निवारक दल ने मालथौन टोल प्लाजा गुप्त सूचना अनुसार एक सफेद रंग की नई महिन्द्रा बोलेरो पिकअप का अवरोधन किया, जिसमें सवार व्यक्तियों से पूछताछ चालक ने अपना नाम रामवीर एवं उसके साथ अन्य व्यक्ति ने अपना नाम जीतू कुशवाहा, दोनों निवासी-बड़ोनी जिला दतिया का होना बताया। रामवीर सेन ने पूछताछ में बताया कि वाहन के कैविटी में अवैध गांजा रखा है। आसूचना अधिकरी के साथ निवारक दल द्वारा उक्त सफेद रंग की बोलेरो के पीछे के बॉडी के निचली सतह में से स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष 150 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसे जब्त किया गया। अधिग्रहण कार्रवाई के दौरान वाहन महिन्द्रा बुलेरो को वजह सबूत जब्त किया गया। उसके पश्चात मुद्देमाल गांजे पर मार्क अंकित किया गया और प्रत्येक में से सेंपल निकाले गए। मामले की विवेचना के दौरान आरोपी जीतू कुशवाहा ने मेमोरेण्डम में यह बताया कि उसके आधिपत्य से जब्त अवैध गांजा आरोपी अखिलेश उर्फ छोटू, निवासी बड़ोनी, जिला दतिया के रिश्तेदार प्रशांत राय निवासी झांसी उप्र को पहुंचाना है, मामले में जब्तशुदा बुलेरो पिकअप वाहन का स्वामी आरोपी अखिलेश उर्फ छोटू शिवहरे को बताया। महिन्द्रा बुलेरो पिकअप क्र. एम.पी.32 जी.0515 अखिलेश के स्वामित्व की थी, जो उसके द्वारा अपने रिश्तेदार प्रशांत राय को दी गई थी, जिसमें प्रशांत राय ने गांजा रखने हेतु वाहन में कैविटी बनवाया था, जिसका उपयोग तस्करी में किया जाना था, जो तथ्य अखिलेश के जानकारी में था एवं इस प्रकार अखिलेश शिवहरे की भी गांजे के परिवहन के मामले में षड्यंत्र के माध्यम से संलिप्तता पाई गई। अभियुक्तगण द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा के कारोबार में शामिल होना बताए जाने पर के आधार पर उन्हें एनीडीपीएस एक्ट की धारा 8/20/29 के अधीन गिरफ्तार किया गया, आरोपीगण को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। जब्तशुदा मुद्देमाल को सीलबंद कर मालखाना प्रभारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मंदसौर को सुपुर्द किया गया। जब्तशुदा वाहन बुलेरो को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मंदसौर के कार्यालय में खड़ा किया गया एवं वाहन की चाबी मालखाना प्रभारी को सौंपी गई। उक्त आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो मंदसौर द्वारा स्वापक औषधि एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 8, सहपठित धारा 20(बी)(आईआई)(सी) एवं धारा 20(बी)(आईआई)(सी), सहपठित धारा 29 का अपराध आरोपीगण के विरुद्ध दर्ज करते हुए विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (अंतर्गत धारा 36(1) स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985) सागर श्री अब्दुल्लाह अहमद के न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा से दण्डित किया है।