ग्वालियर, 16 फरवरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री महेन्द्र सैनी की अदालत ने घोड़े चोरी करने वाले आरोपीगण अजय खान, अमन हसन, अकरम खान, युसुफ खान निवासी ग्वालियर को 20 फरवरी 2023 तक पुलिस रिमाण्ड पर भेजने का आदेश दिया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अभिषेक सिरौठिया ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी उमेश शर्मा ने थाना जनकगंज में रिपोर्ट लेख किराई थी कि 31 मार्च 2021 को अपने घोड़ों को चारा खिलाकर ईदगाह के मैदान में बांध दिया था तथा अपने घर चला गया था। जब वह अगली सुबह लौटकर आया तो जीवाजीगंज ईदगाह मैदान में पहुंचकर देखा कि एक घोड़ा और घोड़ी उक्त जगह पर नहीं मिले। अज्ञात चोरों के विरुद्ध थाना जनकगंज में फरियादी द्वारा रिपोर्ट लेखबद्ध कराई गई। पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपीगण अजय खान, अमन हसन, अकरम खान, युसुफ खान निवासी ग्वालियर को हिरासत में लेकर पूछताछ की उन्होंने घोड़ों को गाड़ी में रखकर बाहर जाकर बेचा जाना बताया। आरोपीगण को जेएमएफसी ग्वालियर श्री महेन्द्र सैनी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी अभिषेक सिरौठिया ने न्यायालय को बताया कि आरोपीगण से जप्ती की कार्रवाई की जानी है। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से संतुष्ट होते हुए आरोपीगण अजय खान, अमन हसन, अकरम खान, युसुफ खान निवासी ग्वालियर को 20 फरवरी 2023 तक पुलिस अभिरक्षा में भेजे जाने हेतु आदेशित किया है।