अवैध हथियारों का जखीरा रखने वालों को पांच-पांच साल की सजा

भिण्ड, 11 अगस्त। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (डकैती) दिलीप कुमार गुप्ता की अदालत ने अवैध हथियारों का जखीरा रखने वाले दो आरोपियों को डकैती अधिनियम के तहत पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।
जनसंर्पक अधिकारी अभियोजन चंबल संभाग इन्द्रेश कुमार प्रधान ने बताया कि 21 मार्च 2017 को मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी सुरपुरा रामबाबू यादव ने पुलिस फोर्स जौरी कोतवाली स्कूल के सामने अटेर फूप रोड़ पर पहुंचकर नाकाबंदी करवाई। कुछ समय पश्चात प्राप्त सूचना अनुसार आरजे नंबर की मोटर साइकिल प्रतापपुरा मोड़ तरफ से आती हुई दिखाई दी। फोर्स द्वारा रोका गया लेकिन मोटर साइकिल चालक द्वारा भागने का प्रयास किया, जिसे फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा तो पीछे बैठे व्यक्ति अपनी गोद में एक बोरी रखे हुए था जिसमें आलू भरे हुए थे। बोरी खोलकर आलुओं को चैक किया तो उसमें चार सिंगल शॉट 315 बोर तथा एक 12 बोर की सिंगल शॉट इकनाली बंदूक, चार 12 बोर की अधिया, दो 315 बोरी अधिया तथा 32 बोर की पिस्टल, दो 315 बोर के कट्टे तथा दो 12 बोर के कट्टे तथा एक पन्नी में 12 बोर के 10 राउण्ड तथा 315 बोर के 10 राउण्ड मिलेे। पूछताछ के दौरान उस व्यक्ति ने अपना नाम मोहर सिंह पुत्र कन्हैयालाल लोधी निवासी ग्राम खिल्ली ढोंड़ का पुरा, थाना मनिया, जिला धौलपुर राजस्थान का बताया। उससे हथियारों को जब्त कर उसे गिरफ्तार किया। मोटर साइकिल चालक ने अपना नाम मान सिंह कुशवाह पुत्र शंकरसिंह कुशवाह निवासी ग्राम खिल्ली ढोंड़ का पुरा, थाना मनिया, जिला धौलपुर बताया। उससे मोटर साइकिल क्र. आर.जे.11 एस.जी.7538 को जब्त कर उसे गिरफ्तार किया गया। थाना पहुंचकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर विश्वास कर अंतिम तर्क के दौरान अभियोजक द्वारा दिए गए तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्तगण को धारा 11/13 डकैती अधिनियम के तहत पांच-पंाच वर्ष का सश्रम कारावास एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार के जुर्माने से दण्डित किया गया।