भ्रष्टाचार के आरोप में कृषि उपज मण्डी समिति के सहायक उपनिरीक्षक को 10 साल की सजा

रायसेन, 11 अगस्त। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)/ प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, जिला रायसेन के न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी रामकिशन पुत्र स्व. जुगल किशोर शर्मा उम्र 60 वर्ष, तत्कालीन सहायक उपनिरिक्षक कृषि उपज मण्डी समिति उप मण्डी मण्डीदीप जिला रायसेन, निवासी 553 ईडब्ल्यूएसएस कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल को धारा 467, 471, 409 भादंसं के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास भुगताए जाने एवं दो हजार रुपए अर्थदण्ड का दण्डादेश दिया है। प्रकरण में राज्य की ओर से पैरवी (डीपी.ओ) विशेष लोक अभियोजक जिला रायसेन अनिल कुमार मिश्रा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि आठ अगस्त 2009 से चार अगस्त 2011 के बीच पदस्थ रहते हुए विभिन्न फर्मों और व्यापारियों से अधिक राशि लेकर सरकारी कट्टे में राशि चढ़ाकर सरकारी राशि में हेराफेरी की थी। उक्त घोटाले की बात सामने आने पर रामकिशन शर्मा के खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध 420, 467, 471, 409 भादंसं तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(ग) का प्रकरण पंजीबद्ध कर अन्वेषण में लिया गया। आवश्यक अन्वेषण पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।