दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा एवं चार हजार रुपए जुर्माना

शाजापुर, 11 अगस्त। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी निशार पुत्र अब्दुल रउफ खां उम्र 38 वर्ष निवासी जाबडिया भील, कालापीपल जिला शाजापुर को धारा 450 भादवि में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 376(1) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास तथा दो हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 354डी भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 506 भाग-2 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय ने अर्थदण्ड की जमा राशि में से तीन हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलावधि पश्चात अभियोक्त्री को दिलाए जाने का आदेश दिया है।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी/ अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने घटना की जानकारी देते हुए बताया 15 मार्च 2020 को जब पीडि़ता के माता-पिता एवं भाई खेत पर हार्वेस्टर से गेहूं कटवाने गए थे। पीडि़ता घर पर अकेली थी। रात्रि करीब आठ बजे आरोपी निशार पुत्र अब्दुल रउफ एकदम से घर में घुस गया और पीडि़ता से झूमाझटकी कर उसे बांह में भर लिया। आरोपी ने पीडि़ता के साथ जबरन गलत काम किया और बोला कि अगर उसने किसी को यह बात बताई तो वह उसे तथा उसके बच्चों को जान से खत्म कर देगा। आरोपी के जाने के बाद रात को पीडि़ता के पिता आए तो पीडि़ता नें उन्हें घटना बताई। पीडि़ता ने यह भी बताया कि जब वह मजदूरी करने जाती थी तो आरोपी निशार उसे बुरी नियत से देखता था व उसका पीछा करता था। उक्त घटना की रिपोर्ट पीडि़ता ने थाना कालापीपल पर दर्ज कराई, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘अभियोजनÓ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने की।