छतरपुर, 11 अगस्त। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लवकुश नगर, जिला छतरपुर श्री अभिषेक सोनी के न्यायालय ने आरोपी बौरा ऊर्फ बऊरा को अवैध रूप से कट्टा एवं कारतूस रखने के मामले में दो वर्ष की कठोर कैद के साथ 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 जुलाई 2020 को थाना गोयरा में पदस्थ उप निरीक्षक को मुखबिर के जरिए सूचना मिलने पर मय हमराह स्टाफ के साथ सूचना की तस्दीक हेतु मुखबिर के बताए स्थान ग्राम सिंगारपुर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस का वाहन आता देखकर गांव से बाहर रोड तरफ भागने लगा, जिसे हमराह स्टाफ एवं साक्षी की मदद से घेराबंदी कर पकड़ लिया ओर उसकी तलाशी लेने पर वह अपने कमर में एक 315 बोर का देशी कट्टा एवं लोबर की बांई जेब में एक 315 बोर का जिंदा कारतूस रखे था। उक्त व्यक्ति से नाम और पता एवं आयुध रखने के संबंध में दस्तावेज के बारे में पूछा तो उक्त व्यक्ति गूंगा और बहरा प्रतीत हुआ, उसने अपना नाम बऊरा लिखकर बताया एवं उसके बांए हाथ की कलाई पर बऊरा गुदा हुआ लेख था। आरोपी बौरा ऊर्फ बऊरा पुत्र लक्ष्मीप्रसाद यादव ग्राम सिंगारपुर के विरुद्ध आमर््स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ कैलाश नारायण परिहार ने पैरवी करते हुए पक्ष रखा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लवकुश नगर, छतरपुर अभिषेक सोनी के न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)ए में दो वर्ष की कठोर कैद एवं 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।