अवैध रूप से संचालित क्लीनिक बंद करने की कार्रवाई प्रस्तावित

भिण्ड, 04 नवम्बर। जिला छापामार दल द्वारा शुक्रवार को निरीक्षण के दौरान संचालित क्लीनिक का निरीक्षण किया गया। इस दौरान डॉ. एसके व्यास, डॉ. सुरेन्द्र हिण्डौलिया द्वारा मप्र उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (राजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के अंतर्गत प्राप्त शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। जिसमें जिला भिण्ड शहरी क्षेत्र में पत्तू मैरिज गार्डन के पास भिण्ड संचालित कुशवाह क्लीनिक के संचालक डॉ. एमके कुशवाह एवं भीमनगर भिण्ड में संचालित उचवाल क्लीनिक के संचालक डॉ. वीएस उचवाल के यहां कार्रवाई के दौरान इनके द्वारा किसी भी चिकित्सा पद्धिती में कोई भी डिग्री प्राप्त नहीं की गई और ना ही जिले में किसी भी प्रकार का कोई पंजीयन कराया गया। दोनों की स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा मेडीकल बायोबेस्ट के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। क्लीनिक से निकलने वाला दैनिक कचड़ा वहीं पड़ा पाया गया। जिससे निकलने वाले संक्रमण का खतरा जनसामान्य को रहता है। जिसको दृष्टिगत रखते हुए निरक्षण दल ने दोनों ही क्लीनिकों के संचालकों को तीन दिवस का नोटिस देते हुए स्पष्ट किया कि यदि क्लीनिक के कोई मान्य दस्तावेज हों तो कार्यालय उपस्थित होकर प्रस्तुत करें अन्यथा कि स्थिति में दोनों की क्लीनिकों को सील्ड कर प्रकरण न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड डॉ. यूपीएस कुशवाह ने जानकारी देते बताया कि इस प्रकार के अवैध क्लीनिक आमजन के लिए खतरे के सूचक हैं। आगामी भविष्य में इस प्रकार के अवैध क्लीनिकों पर कार्रवाई प्रस्तावित की जाती रहेगी।