भिण्ड, 19 सितम्बर। जिला शिक्षा अधिकारी हरिभुवन सिंह तोमन ने मप्र शासन आचरण एवं वर्गीकरण नियम 1965 के उपनियमों 1, 2 व 3 के अधीन विश्वनाथ सिंह प्राथमिक शिक्षक शा. प्राथमिक विद्यालय खुमानपुरा संकुल केन्द्र शाउमावि मालनपुर गोहद को प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय डाईट भिण्ड नियत किया जाता है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि मप्र शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल के निर्देशानुसार विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सत प्रतिशत किया जाना है। इसके पश्चात भी विश्वनाथ सिंह प्राथमिक शिक्षक शा. प्राथमिक विद्यालय खुमानपुरा संकुल केन्द्र शाउमावि मालनपुर गोहद द्वारा अधिकारियों के आदेशों की अव्हेलना करना, पदीय कर्तव्यों का निर्वहन न करते हुए, पत्नी सरपंच होने से राजनैतिक गतिविधियों में संलिप्त रहना, विद्यालय में नियमित रूप से न आना, देर से आना, हस्ताक्षर करके जल्दी चले जाने से विद्यालयीन कार्य प्रभावित हुआ है। जिससे विद्यालय में शिक्षा का स्तर न्यून एवं छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। संबंधित का यह कृत्य पदीय कर्तव्यों के विरुद्ध होकर लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है। इसलिए उक्त शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।